72,825 की भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश : सात दिसंबर तक जारी करें विज्ञापन

► सात दिसंबर तक जारी करें भर्ती का विज्ञापन
► 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को सात दिसंबर तक विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अखिलेश त्रिपाठी और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने सरकार द्वारा नित नए बहाने बनाकर विज्ञापन जारी करने में विलंब करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति बिना देरी किए की जाए।

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सहायक अध्यापकों के चयन व नियुक्ति के लिए तय समय सीमा 2014 तक बढ़ा दी है। अब सरकार बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में और संशोधन करना चाहती है ताकि छह माह का प्रशिक्षण देने के बजाय सीधे नियुक्ति की जा सके। इस पर न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसे करके सात दिसंबर तक विज्ञापन जारी कर दें।

उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मायावती सरकार ने दिसंबर 2011 में विज्ञापन जारी किया था, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया जबकि इसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। इसके बाद न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में सपा सरकार ने पूर्व का विज्ञापन रद्द करते हुए शीघ्र नया विज्ञापन जारी करने की घोषणा की।

72,825 की भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश : सात दिसंबर तक जारी करें विज्ञापन Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 1:52 PM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.