प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : "पहले जिन जिलों में आवेदन कर चुके हैं वहां नहीं भरना होगा फॉर्म "-इलाहाबाद हाईकोर्ट



  • सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत
  •  पहले जिन जिलों में आवेदन कर चुके हैं वहां नहीं भरना होगा फॉर्म
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2011 में निकाले गए विज्ञापन के क्रम में जिन जिलों के लिए आवेदन किया था उन जिलों में फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। न ही शुल्क देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस बार और अधिक जिलों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे नए जिलों में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार आवेदन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी पहले किए गए आवेदन का ब्यौरा 31 दिसंबर तक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ को भेज दें।
कोर्ट ने एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थियों का ब्यौरा तैयार करे। न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए अन्य तमाम मुद्दों पर सुनवाई के लिए नौ जनवरी 2013 की तिथि नियत की है। अगली तारीख पर महिला-पुरुष श्रेणी, आयु सीमा मामले और टीईटी को मेरिट मानने आदि मुद्दों पर सुनवाई होनी है।
कोर्ट ने गुरुवार को ही प्रदेश सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष बताने को कहा था। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब आने के बाद कोर्ट ने कहा कि इन्हीं पदों के लिए दिसंबर 2011 में भी विज्ञापन निकाला गया था। जो अभ्यर्थी पिछली बार आवेदन कर चुके हैं उनसे नया आवेदन और शुल्क न लिया जाए।
(साभार-अमर उजाला)
  •  टीईटी मामले में अभ्यर्थियों को राहत

इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी पास सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछली भर्ती विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था, उनसे न तो नया आवेदन लिया जाएगा और न ही शुल्क लिया जाएगा। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इस संबंध में एक पत्र निदेशक एससीईआरटी लखनऊ को स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्र्टड डाक से 31 दिसम्बर से पूर्व भेज दें। कोर्ट ने निदेशक को कहा है कि वह ऐसे आवेदनों को निकाल लें एवं उसी के आधार पर कार्यवाही करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस बार अभ्यर्थी पिछली बार से अधिक जिलों में आवेदन करना चाहते हैं तो उन जिलों के लिए नये नियम के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य लोगों की याचिकाओं पर दिया |
( राष्ट्रीय सहारा)

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : "पहले जिन जिलों में आवेदन कर चुके हैं वहां नहीं भरना होगा फॉर्म "-इलाहाबाद हाईकोर्ट Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:19 AM Rating: 5

2 comments:

Anonymous said...

Rahat to mili

Anonymous said...

Court pahle rahat deta to theek tha..ab bharti hone nhi dega

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