उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का स्पष्टीकरण

∎  सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के आये हालिया आदेश के बाद अब लगभग यह तय हो गया है कि प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद हेतु वरिष्ठता का आधार  प्रथम नियुक्ति तिथि ही होगी ......और इसी आधार ही होगी पदोन्नतियाँ







प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति में वरिष्ठता का नया आदेश
• सचिव, बेसिक शिक्षा ने दिया निर्देश

• नियुक्ति तिथि से मानी जाएगी ज्येष्ठता
लखनऊ। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति में वरिष्ठता निर्धारण को लेकर आ रही दिक्कतों का निस्तारण करते हुए एक नया स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। कई जिलों में पूर्व के आदेश से भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन मांगा था। ये आदेश्‍ा जारी कर दिया गया है।

सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से मानी जाएगी। मौलिक नियुक्ति से तात्पर्य प्रथम नियुक्ति तिथि से है। ऐसे में वरिष्ठता सूची शिक्षक के प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा मृतक आश्रित या अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि शिक्षक के प्रशिक्षित होने की तिथि से मानी जाएगी। हालांकि , पदोन्नति के दायरे में वे शिक्षक ही आएंगे जो इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। या फिर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति का लाभ पा चुके हैं तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हों। उन सभी पर ये आदेश लागू होगा। सचिव, बेसिक शिक्ष्‍ाा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इन्हीं निर्देशों के क्रम में कार्यवाही के लिए कहा है।





उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का स्पष्टीकरण Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 12:03 AM Rating: 5

1 comment:

Brijesh Shrivastava said...

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