1 जनवरी 2006 के पूर्व नियुक्त एवं 8 दिसंबर 2008 के पूर्व पदोन्नत प्राप्त अध्यापको को विकल्प के आधार पर वेतन 17140 दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

निम्नलिखित प्रार्थना पत्र एक प्रारूप भर है और केवल 17140 के सम्बन्ध में शासन के खेल को उजागर करने के लिए मात्र है! 17140 के खेल की कहानी और बदनामीहर जनपद में अलग अलग है ....... कहीं लगा तो कहीं नहीं लगा  ............तो कहीं कभी भी नहीं लगा ..........तो कहीं आज भी मिल रहा !

लेकिन आज अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगभग सभी जनपदों में 17140 को काट दिया गया है! हालांकि यदि आप चाहें तो 17140 के लागू होने की तिथि , आपकी नियुक्ति , पदोन्नति की तिथि और 17140 के काटने की तिथि को समाहित करते हुए आप अपने सम्बन्ध में ठीक ठीक विवरण स्वयं तैयार कर सकते हैं! यह प्रारूप केवल एक नमूना भर है ......आप इसका प्रयोग अपने बुद्धि विवेक से करें ......कोशिश करें कि अपना भी ज्ञान बाधाएं और उन सभी का जिनके हाथों में आपने अपना भविष्य सौंप रखा है ........ विभागीय भी और संघीय भी!





सेवामें ,
श्रीमान् जिला बेसिक शिक्षाधिकारी,
.............................

विषय- 01-01-2006 के पूर्व नियुक्त एवं 08-12-2008 के पूर्व पदोन्नति प्राप्त अध्यापको को विकल्प के आधार पर वेतन 17140 दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन के साथ अवगत करना चाहते हैं कि-

1- प्रार्थी 01-01-06 के पूर्व नियुक्त एवं 08-12-2008 के पूर्व पदोन्नति प्राप्त किया है।

2- प्रार्थी को दिनांक 08-12-2008 एवं इसके बाद जारी विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत, इसकी पदोन्नति की तिथि ........................से मूल वेतन रु0 17140 निर्धारित कर निरन्तर तक वेतन भुगतान किया गया परन्तु माह अगस्त 2012 मे जारी वेतन घटाकर दिया गया। वेतन मे कटौती की जानकारी होने पर प्रयास करने के वावजूद उक्त कटौती के सम्बन्ध मे विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।

3- वेतन घटाये जाने के सम्बन्ध में विधिक राय से निम्न तथ्य ज्ञात हुए है-

क- शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1315/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 से शिक्षको हेतु वेतन बैण्ड व ग्रेड पे की संस्तुति की गयी। जिसके आलोक में शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण करने हेतु निर्देश जारी किया गया है।

ख- शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 के परन्तुक

से स्पष्ट है कि किसी पद धारक की पदोन्नति 01-01-06 के पश्चात् एवं 08-12-08 के पूर्व होती है तो उक्तानुसार पद धारक पदोन्नति की तिथि (31-10-2007) से पुनरीक्षित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

ग- शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1327/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 11-12-2008 से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी का वेतन पुनरीक्षण से पूर्व प्रार्थी से विकल्प पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जाना था एवं विकल्प प्राप्त होने के उपरान्त वेतन निर्धारण के पश्चात् निर्धारण के परीक्षण के विना संलग्न-3 (अतिरिक्त एरियर वापसी का सहमति पत्र) के अनुसार अण्डरटेकिंग लिये जाने के उपरान्त ही एरियर दिया जाना था।

घ- पुनः शासनादेश संख्या- 684/79-5-2009-50/08 दिनांक 24-02-2009 द्वारा वेतन का उच्चीकरण किया गया।

इस प्रकार उक्त शासनादेश लागू हो जाने से शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1315/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 मे की गयी बेसिक शिक्षकांें के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की तालिका निष्क्रिय हो गयी। जिसके समाधान के लिये शासनादेश 684 दिनांक 24 फरवरी 2009 द्वारा टेबल जारी की गयी साथ ही साथ शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1327/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 11-12-2008 के संलग्नक -1 मे दी गयी फिटमेन्ट तालिका भी निष्क्रिय हो गयी। इस समस्या के समाधान के लिये शासनादेश 1272 दिनांक 07-09-09 के अन्तर्गत फिटमेन्ट तालिका जारी की गयी। क्योकि यह दोनों तालिकाएं 2800 व 4200 ग्रेड पे से सम्बन्धित थी।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 में स्पष्ट किया गया है कि- ‘उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन से सम्बन्धित पद धारक का वेतन काल्पनिक रुप से शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ, नकद भुगतान दिनांक 01-12-2008 से दिया जायेगा।’

उक्त से स्पष्ट है कि 24-02-2009 द्वारा स्वीकृत वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन के आधार पर शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-1के अनुरुप विकल्प की तिथि से वेतन निर्धारित करते हुए 01-12-2008 से नकद भुगतान किया जाना है।

घ- पुनः शासनादेश संख्या बे0आ0-2-1272/दस-59 (एम)/2009 दिनांक 07-09-2009 द्वारा वेतन निर्धारण को सरल एवं समस्या विहीन बनाने हेतु फिटमेंन्ट तालिकाएं जारी की गयी। जिनके पृष्ठ 4 पर स्पष्ट रुप से अंकित है कि प्र0अ0प्रा0वि0/स0अ0पू00मा0वि0 ग्रेड- प्प्प् पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5500-175-9000, उच्चीकृत वेतनमान 7450-225-11500 वेतन बैण्ड-2 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 के शिक्षक का पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन 5500 होने पर वेतन बैण्ड मे वेतन 12540 व ग्रेड वेतन 4600 सहित कुल मूल वेतन रु0 17140 पुनरीक्षित संरचना मे संशोधित मूल वेतन होगा।

4- उक्त आदेशों के उपरान्त वेतन निर्धारण हेतु कई स्पष्टीकरण आदेश विभिन्न तिथियों को जारी हुए।

शासनादेश संख्या 3201/79-5-2010-5/2010 दिनांक 02-11-2010, शासनादेश दिनांक 16-09-2011, श्रीमान् वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद दिनांक 11 अक्टूबर 2011, शासनादेश संख्या 3097/79-5-2012-50/2010 दिनांक 04-10-2012

उक्त सभी में स्पष्ट कहा गया है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना ग्रहण कर लेने के पश्चात् पदोन्नति होने की स्थिति में शासनादेश दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 11 में वर्णित व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा। उनका नहीं जिनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के पूर्व हो चुकी है। क्योकि वह शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1318/10-59(एम)/2008 दिनंाक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 के अनुसार विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में आ चुका है, जैसा कि शासनादेश दिनांक 24-02-2009 के प्रस्तर चार में कहा गया है कि वेतन का निर्धारण उक्त शासनादेश दिनांक 08-12-2008 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।



उक्त शासनादेश में 1-1-2006 के पश्चात् पुनरीक्षित संरचना ग्रहण कर लेेने वाले ऐसे शिक्षको के लिये लागू करने के लिये कहा गया है जहॉ एक बार पुनरीक्षित वेतन संरचना ग्रहण कर लेने के पश्चात् पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी पदोन्नति होती है तो उन्हें उस पद के सीधी भर्ती के वेतन के बराबर किये जाने की व्यवस्था नहीं है अर्थात् ऐसे लोगो का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 11 के अनुसार होगा।

5- श्रीमान् वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या ले0सं0/2012-13/ 5215-84/ दिनंाक 03 जुलाई 2012, श्रीमान् वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या-ले0सं0/वेतन/5678-5817/2012-13 दिनांक 27-07-2012 मंे भी स्पष्ट है कि जो शिक्षक 1-01-2006 के पूर्व नियुक्त है उनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने हेतु वेतन निर्धारण दिनांक 01-01-2006 अथवा विकल्प के तिथि को उनके पद व पुनरीक्षित पूर्व मूल वेतन के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 07-09-2009 के साथ जारी फिटमेन्ट तालिका से किया जायेगा और जिनका निर्धारण पदोन्नति के तिथि से हुआ है उनपर प्रस्तर 11 लागू नहीं होगा। क्योकि पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के बाद उनकी पदोन्नति नहीं हुयी है।

ग- इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका संख्या 75907/2011 में शासना द्वारा लगाये गये प्रतिशपथपत्र के प्रस्तर 8 एवं 9 में स्पष्ट किया गया है कि 1-1-2006 के पूर्व नियुक्त समस्त अध्यापको का वेतन निर्धारण 01-01-2006 अथवा विकल्प के तिथि से 7 सितम्बर 2009 को जारी फिटमेन्ट तालिका के आधार पर किया जाना है।

6क- पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने हेतु प्रार्थी शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के अनुसार दिनांक 01-01-2006 अथवा विकल्प के तिथि से वेतन का पुनरीक्षण करने हेतु योग्यता रखता है क्योकि प्रार्थी दिनांक ..................................से पदोन्नति प्राप्त कर स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 के पद पर वेतनमान 5500-175-9000 के पद पर कार्यरत है।

ख- निर्धारणकर्ता ने प्रार्थी से विकल्प लिये बिना ही प्रार्थी के लाभ के अनुसार प्रार्थी के उच्च पद के वेतनमान 5500-175-9000 में स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 के पद के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया है। जबकि शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 एवं शासनादेश 1327 दिनांक 11-12-2008 में वेतन निर्धारण हेतु आवश्यक तिथि का विकल्प प्राप्त करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुसार विकल्प न लेते हुये प्रार्थी को अधिकतम लाभ दे दिया गया है। साथ ही शासनादेश 1327 दिनांक 11-12-2008 के प्रस्तर 5 में एक बार पुनः कहा गया है कि आवश्यक विकल्प प्राप्त कर अवशेष के आहरण और भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाय जबकि प्रार्थी से आवश्यक विकल्प प्राप्त किये बिना ही निर्धारणकर्ता द्वारा प्रार्थी के लाभ के अनुसार प्रार्थी का वेतन निर्धारित कर दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शासनादेश 684 दिनांक 24-09-2009 के अनुसार वेतनमान उच्चीकरण का शासनादेश लागू हो जाने से शासनादेश संख्या 1315 दिनांक 08-12-2008 के साथ संलग्न तालिका व शासनादेश संख्या 1327 दिनंाक 11-12-2008 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका निष्क्रिय हो गयी क्योकि यह दोनो ही तालिकाएं प्रा0वि0स0अ0 के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन रूपया 2800 व स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 के लिये निर्धारित ग्रेड वेतन रूपया 4200 से सम्बन्धित थी। अतः उक्त समस्या के निस्तारण हेतु शासनादेश 684 दिनांक 24-02-2009 के साथ शासनादेश 1315 की भॉति नई सारणी जारी हुयी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 1272 दिनांक 07-09-2009 के साथ शासनादेश 1327 दिनांक 11-12-2008 की भाति नई फिटमेन्ट तालिका जारी गयी जिसके द्वारा 1-1-2006 के पूर्व नियुक्त समस्त अध्यापको का वेतन निर्धारण उपरोक्त शासनादेश के आलोक में होना है।

शासनादेश दिनांक 24-02-2009 के प्रस्तर 4 के अनुसार वेतन निर्धारण शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के अनुसार किया जाना है। अतः शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 के परन्तुक के अनुसार प्रार्थी को लाभ के अनुसार पदोन्नति की तिथि के विकल्प से वेतन निर्धारित होना था।

साथ ही शासनादेश 1327 दिनांक 11-12-2008 के अनुसार विकल्प प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त एरियर वापसी का सहमति पत्र लेने के बाद वेतन निर्धारित होना था, पर विभाग द्वारा इस प्रक्रिया का न तो पालन किया गया है न ही इसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई सूचना ही दी गयी तथा वेतन स्वतः ही बिना सूचना निर्धारित कर दिया गया।

परन्तु वेतन निर्धारित करते समय प्रार्थी के अधिकतम लाभ के दृष्टिगत निर्धारणकर्ता द्वारा स्वतः पदोन्नति के तिथि के विकल्प का लाभ देते हुये पदोन्नति के तिथि को दिनांक 07-09-2009 के फिटमेन्ट तालिका से स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 के अपुनरीक्षित वेतनमान 5500-175-9000 में मूल वेतन 5500 के सापेक्ष रूपया 17140 निर्धारित कर दिया गया तथा इस प्रकार निर्धारित वेतन माह अगस्त 2012 तक दिया जाता रहा जो पूर्णतः उचित है। परन्तु माह सितम्बर 2012 से इसे कम कर दिया गया जो गलत है।

वेतन घटाये जाने के बाद प्रार्थी ने अभिलेखो का निरीक्षण कर विधिक राय लिया तो पता चला की प्रार्थी का वेतन पदोन्नति के तिथि को 17140 किया गया है जो शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 के पदोन्नति के तिथि से वेतन निर्धारण के विकल्प के आधार पर सही है। परन्तु एरियर भुगतान दिनांक 01-01-2006 से कर दिया गया है जो कि गलत कर दिया गया। यह दोनो कार्य निर्धारणकर्ता द्वारा स्वतः किया गया है। यहॉ यह स्पष्ट कर देना है कि एरियर भुगतान की कार्यवाही पुनरीक्षित वेतन जारी होने के कुछ माह बाद प्रारम्भ की गयी अतः वेतन निर्धारण सही है परन्तु एरियर भुगतान में त्रुटि की गयी है। यहा निर्धारणकर्ता द्वारा इस तथ्य को जॉचा जाना चाहिए था कि यदि प्रार्थी को पदोन्नति के तिथि से वेतन रूपया 17140 निर्धारित कर दिया जा रहा है तो उसे 1-1-2006 से पदोन्नति के तिथि के मध्य की अवधि का एरियर नहीं दिया जाना था परन्तु वह भी दे दिया गया।

इस प्रकार अतिरिक्त एरियर भुगतान करने के बाद प्रार्थी का वेतन निर्धारण 2 तिथियों क्रमशः पदोन्नति के तिथि के साथ-साथ 1-1-2006 से भी हो गया है। जबकि शासनादेश दिनांक 07-09-2009 के आदेश के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका का प्रयोग वेतन निर्धारण हेतु एक ही बार हो सकता है। यदि 1-1-2006 से निर्धारण मानकर वेतन निर्धारण किया जा रहा था तो प्रार्थी को पदोन्नति के तिथि पर 17140 नहीं देना था ऐसी स्थिति में प्रार्थी वेतन की जानकारी होते ही पदोन्नति के तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चुन लेता परन्तु प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी बल्कि विभाग द्वारा स्वतः प्रार्थी को वेतन निर्धारण का दोहरा लाभ क्रमशः 1-1-2006 एवं पदोन्नति के तिथि से दे दिया गया।

विभाग द्वारा वेतन निर्धारण में हुयी यह त्रुटि दूर करने के लिये कई शासनादेश क्रमशः दिनाक 02-11-2010, 16-09-2011, 11-10-2011, 23-12-2011 इत्यादि जारी हुये इन सभी में कहा है कि 7-09़-2009 की तालिका वेतन निर्धारण हेतु एक ही बार प्रयुक्त हो सकती है। 1-1-2006 को अथवा विकल्प की तिथि को। नवीन वेतन संरचना में एक बार वेतन निर्धारित हो जाने के पश्चात् एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 11 का अनुपालन होगा।

यहॉ प्रार्थी का उचित वेतन निर्धारण पदोन्नति तिथि से स्वतः विकल्प का लाभ देते हुये मूल वेतन रूपया 17140 कर दिया गया है अतः पदोन्नति के तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के बाद प्रार्थी की पदोन्नति नहीं हुयी है अतः उपरोक्त आदेश प्रार्थी पर लागू नहीं होते है। जब भविष्य में प्रार्थी की पदोन्नति एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में होगी तो उक्त आदेश प्रार्थी पर लागू होगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का वेतन निर्धारण पदोन्नति के तिथि से इसलिए भी उचित है कि लाभ की स्थिति या उच्च पद (स0अ0पू0मा0वि0, वेतनमान 5500-9000) से वेतन निर्धारण का विकल्प होने पर, हानि की स्थिति या निम्न पद (स0अ0प्रा0वि0 वेतनमान 4500-7000) से वेतन निर्धारण उचित नहीं है। क्योंकि पुनरीक्षित वेतन संरचना का आदेश जारी होने के तिथि के पूर्व ही प्रार्थी स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 के पद पर वेतनमान 5500-175-9000 में कार्यरत था अतः स0अ0पू0मा0वि0 के उच्च पद के अनुसार तिथि का विकल्प एवं सहमति लिये बिना ही प्रार्थी का वेतन निर्धारण पूर्णतया सही है।

अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी का वेतन निर्धारण पदोन्नति की तिथि से विकल्प प्राप्त होने के बाद होना था पर बिना विकल्प लिये ही प्रार्थी का वेतन निर्धारण 1-1-2006 तथा पदोन्नति के तिथि दोनो तिथियो से कर दिया गया एवं विगत कई वर्षो से प्रार्थी पदोन्नति की तिथि को विकल्प मानकर लाभ लेता रहा है जो कि उसके लाभ के अनुसार उचित भी है।

कालान्तर में यदि विभाग ने जॉच में पाया कि प्रार्थी को दोहरा लाभ दे दिया गया है और प्रार्थी शासनादेश 1318 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 1 के अनुसार दोनो में से किसी एक स्थिति के निर्धारण को चुनने का अधिकार रखता है तो प्रार्थी के लाभ के दृष्टिगत पदोन्नति की तिथि....................... से वेतन निर्धारण स0अ0पू0मा0वि0/प्र0अ0प्रा0वि0 वेतनमान 5500-175-9000 के सापेक्ष दिनांक 07-09-2009 द्वारा जारी फिटमेन्ट तालिका से निर्धारित मूल वेतन रूपया 17140 के निर्धारण के यथावत रखते हुये दिनांक 01-01-2006 से पदोन्नति के तिथि के मध्य का एरियर शासनादेश 1327 दिनांक 11-12-2008 के संलग्नक 3 के अन्तर्गत दिये गये सहमति पत्र के अन्तर्गत समायोजित किया जा सकता है। इसकी भी पुष्टि दिनंाक 03 जुलाई 2012 के आदेश तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका संख्या 75907/2011 में शासन द्वारा लगाये गये प्रतिशपथपत्र में भी पूर्ण रूप से स्पष्ट की गयी है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वेतन माह अगस्त 2012 की भॉति माह सितम्बर 2012 से जारी करने की कृपा करें।


दिनांक-                                                                                                                   प्रार्थी




मुहिम 17140 और सीधी भर्ती का विरोध : आइये समझें और समझाए !

∎ 1 जनवरी 2006 के पूर्व नियुक्त एवं 8 दिसंबर 2008 के पूर्व पदोन्नत प्राप्त अध्यापको को विकल्प के आधार पर वेतन 17140 दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र : तर्क और आखिर क्यों मिलना चाहिए

► 17140 के बारे में सभी शासनादेश पढने के लिए :
https://sites.google.com/site/primarykamaster/17140


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http://news4bsp.blogspot.in/search/label/17140
1 जनवरी 2006 के पूर्व नियुक्त एवं 8 दिसंबर 2008 के पूर्व पदोन्नत प्राप्त अध्यापको को विकल्प के आधार पर वेतन 17140 दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 5:53 AM Rating: 5

3 comments:

Anonymous said...

please give us pin point information about of 17140 mainly date of paramotion or date of joining or both r needed

PARISAMIKSHA said...

17140 k sambandh m chunav ayukt ko permission k liye file bheji gayi thi uska kya decision hua,reply.

PARISAMIKSHA said...

17140 k sambandh m chunav ayukt ko permission k liye file bheji gayi thi uska kya decision hua,reply.

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