शिक्षकों पर न डालें एमडीएम का जिम्मा : RTE की धारा 27 पर मुंबई हाईकोर्ट का अहम फैसला

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार से छात्रों के लिए चलाई जा रही मिड-डे मील योजना को गैर-शैक्षिक कार्य बताते हुए इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर नहीं डालने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों पर ऐसी गैर-शैक्षिक जिम्मेदारी डालना शिक्षा कानून की धारा 27 का उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा,‘धारा 27 के अनुसार किसी भी शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत कार्यो, चुनावी ड्यूटी के अलावा अन्य किसी गैर-शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता।’ अदालत मिड-डे मील योजना को लागू करने के सरकार के दो प्रस्तावों को चुनौती देने वाली महिला संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने राज्य सरकार की गाइडलाइन का हवाला दिया, जिसके अनुसार शिक्षकों को महीने में एक बार मिड-डे मील वाली रसोई में जाकर खाने की गुणवत्ता जांचनी होती है।


खबर साभार :   दैनिक जागरण

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शिक्षकों पर न डालें एमडीएम का जिम्मा : RTE की धारा 27 पर मुंबई हाईकोर्ट का अहम फैसला Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 9:30 AM Rating: 5

2 comments:

Arvind said...

Bhut sahi kadam hai, Aur iskaa savgat hona chaheye.

RTE ko pura yaha padhe
http://eoc.du.ac.in/RTE%20-%20notified.pdf

Unknown said...

kya uttar pradesh main mdm se adhyapakoko mukt rakha jayega?yah kab tak ho payega?

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