टीईटी में 45 फीसद अंक पर ही मिलेगा प्रमाण पत्र : परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया आदेश

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। सचिव नीना श्रीवास्तव द्वारा टीईटी 2013-14 के अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के सारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो को निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार पांच प्रतिशत छूट देय है अथवा परास्नातक में 50 प्रतिशत अंक होने पर प्रमाण पत्र वितरित किया जाए।

इसके तहत प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र वितरण के लिए बीटीसी, सीटी नर्सरी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी 11 अगस्त 1997 के पूर्व के मोअल्लिम-ए-उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारकों को स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता नहीं है। प्राथमिकस्तर में मात्र दाऊ दयाल महिला पीजी कालेज फिरोजाबाद से एनटीटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थिनियों को ही पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। दूरस्थ विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किया जाए। अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र करने की निर्धारित तिथि 11 अगस्त 2014 को संशोधित करते हुए सारे प्रमाण पत्रों को उनकी वैधता तक संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सुरक्षित रखा जाए।

खबर साभार : दैनिक जागरण

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टीईटी में 45 फीसद अंक पर ही मिलेगा प्रमाण पत्र : परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया आदेश Reviewed by Brijesh Shrivastava on 4:51 PM Rating: 5

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