उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 अंक पर उत्तीर्ण माने जाएंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी : आदेश जारी

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य हो चुकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णाक में परिवर्तन कर दिया गया है। अब टीईटी में 150 में से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) तथा विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत यानी 82 अंक पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शासनादेश में संशोधन करते हुए आदेश जारी कर दिया है।  वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत टीईटी में 150 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक यानी 90 अंक अनिवार्य माने जाते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 83 अंक पर ही उत्तीर्ण माना जाता था। अब इसमें संशोधन करते हुए न्यूनतम 82 अंक कर दिया गया है। यह संशोधन यूपीटीईटी-2013 से लागू होगा। शासन ने विभाग को यह संशोधित शासनादेश परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट





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उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 अंक पर उत्तीर्ण माने जाएंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी : आदेश जारी Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 2:52 PM Rating: 5

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