शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में नहीं जमा होंगे मूल प्रमाण पत्र : सत्यापित फोटोकॉपी ही मान्य

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अब मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करने होंगे। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान इसे दिखाना तो जरूर होगा, लेकिन राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटोकॉपी ही जमा की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने गुरुवार को इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह शासनादेश हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में भर्ती के लिए बीएड पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। कई अभ्यर्थियों ने प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन कर रखा है या फिर कई-कई जिलों में आवेदन कर रखा है। मूल प्रमाण पत्र जमा करा लिए जाने से ऐसे अभ्यर्थी केवल एक ही जिले में काउंसलिंग करा पा रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि काउंसलिंग के दौरान मूल प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की जाए। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। 
सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके आधार पर शासनादेश जारी करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक को निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के दौरान मूल प्रमाण पत्र न जमा कराए जाएं। नियुक्ति पत्र में उल्लेख किया जाए कि कार्यभार ग्रहण करते समय चयनितों को मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा जिससे छायाप्रति का उससे मिलान किया जा सके।


खबर साभार : अमर उजाला



खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा 

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