91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें : विज्ञान और कला की अलग मेरिट बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश


इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों मेें 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी काउंसलिंग में कला वर्ग की टीईटी उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अभ्यर्थी चंचला को टीईटी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञान और कला वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाने को चुनौती दी है।



अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) नियमावली में चयन की योग्यता मात्र स्नातक है। इसमें विज्ञान स्नातक या कला स्नातक का भेद नहीं है। टीईटी परीक्षा में भी विज्ञान और कला वर्ग के अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे। इसलिए चयन में विज्ञान और कला की अलग-अलग मेरिट बनाना गलत है। याची ओबीसी वर्ग की है और उसे टीईटी परीक्षा में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए याची को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उसका चयन याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

खबर साभार : अमर उजाला

टीईटी भर्ती का मामला
राज्य सरकार से मांगा जवाब

महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में टीईटी में 91 अंक पाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी याची को शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याची काउंसिलिंग में शामिल होगी किन्तु परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब भी मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने चंचला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 81 के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता स्नातक रखी गई है, न कि विज्ञान स्नातक या कला स्नातक। इसके अलावा टीईटी परीक्षा 2011 के अंकों की मेरिट पर चयन हो रहा है। इस परीक्षा में विज्ञान व कला के एक ही प्रश्नपत्र थे। ऐसे में दोनों विषयों की अलग मेरिट तैयार करना अनुचित है तथा विधि विपरीत है। याची अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) कला वर्ग की अभ्यर्थी है। उसे विज्ञान स्नातक न होने के कारण काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो भर्ती नियमावली के खिलाफ है।


खबर साभार : दैनिक जागरण



खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा

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91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें : विज्ञान और कला की अलग मेरिट बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:48 AM Rating: 5

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