72825 शिक्षक भर्ती : मेरिट में आए पात्रता न पूरी करने वालों पर संकट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई धुकधुकी

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई धुकधुकी

  • अंतरिम फैसले में अनारक्षित वग में 70 फीसदी और आरक्षित वग में 65 फीसदी तक टीईटी अंक वालों की भती के निदेश दिए

राज्य मुख्यालय। सुप्रीम कोट के बुधवार को आए फैसले ने फिर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भती के अभ्यथियों की धुकधुकी बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोट ने अपने एक अंतरिम फैसले में अनारक्षित वग में 70 फीसदी और आरक्षित वग में 65 फीसदी तक टीईटी अंक वालों की भती के निदेश दिए हैं। अब सवाल उनके भविष्य का है जो काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं लेकिन उनके अंक इससे कम हैं।

जो फैसला आया है कि उससे ये निश्चित है कि तयशुदा कट ऑफ से कम अंक रखने वाले बाहर हो जाएंगे। मसलन कुशीनगर में अनारक्षित कला महिला में मेरिट 103 अंक तक गई, वहीं आरक्षित वग में तो कई जिलों में मेरिट 90 अंकों से नीचे गई। कई ऐसे जिले हैं,जहां आरक्षित वग की मेरिट 83 से लेकर 89 अंकों तक की है।

लिहाजा, सवाल उठता है कि क्या ऐसे अभ्यथियों को भती प्रक्रिया से निकाला जाएगा? अभी फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण विभागीय अधिकारी भी अभी इस पर बोलने से बच रहे हैं।

ये पूरी भती ही टीईटी मेरिट के आधार पर चल रही थी। लिहाजा, चौथी काउंसलिंग में मेरिट गिरने का अंदेशा भी था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे नीचे अंक वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। काउंसलिंग 2 जनवरी से शुरू होनी है।

खबर साभार : हिन्दुस्तान


खबर साभार : दैनिक जागरण

  • प्रशिक्षु शिक्षक में 70 व 65 फीसदी से कम अंक वालों पर खतरा 
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन में हुई बैठक
  •  72,825 पदों पर ही की जाएगी भर्ती : सचिव
खबर साभार : अमर उजाला
सुप्रीमकोर्ट का ताजा आदेश आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए कम अंक वालों की राह जहां कठिन हुई है, वहीं 70 व 65 फीसदी से कम अंक पर भी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका पाने वालों पर खतरा मंडरा रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 72,825 पदों पर ही की जाएगी। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 25 फरवरी 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। सामान्य वर्ग के 70 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी टीईटी में 65 फीसदी अंक पर ही पात्र होंगे। इससे कम अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक नहीं बनाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर शुरू की थी। इसमें अब तक तीन चरणों की काउंसिलिंग में 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को पात्र पाया जा चुका है और चौथे चरण की काउंसिलिंग 2 से 12 जनवरी प्रस्तावित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन किया।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन में हुई बैठक
  • 72,825 पदों पर ही की जाएगी भर्ती: सचिव
  • तय हो गई मेरिट
  • इससे कम अंक वालों को मिला मौका
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की मेरिट तय कर दी है। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। टीईटी 150 अंक की है इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 105 व आरक्षित वर्ग के 97.5 अंक पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण की काउंसलिंग में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 तथा पुरुष कला सामान्य की 113 व पुरुष कला एससी की 100 अंक तक मेरिट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग 105 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में कम अंक वालों का चयन फंस सकता है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद तीसरी काउंसिलिंग के पात्र माने गए अभ्यर्थियों के चयन पर खतरा मंडराने लगा है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य वर्ग में 70 फीसदी तथा आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी वाले ही पात्र होंगे। ऐसे में तीसरी काउंसिलिंग में कम मेरिट पर जिन अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, उन पर खतरा मंडराने लगा है। शासन में गुरुवार को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर विचार-विर्मश किया गया। जिसमें तय हुआ कि अब चौथी काउंसिलिंग की मेरिट सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के आधार पर ही निकाली जाएगी।
खबर साभार :डीएनए 

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72825 शिक्षक भर्ती : मेरिट में आए पात्रता न पूरी करने वालों पर संकट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई धुकधुकी Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:31 AM Rating: 5

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