प्रमुख सचिव बेसिक अवमानना में तलब : सीटी और टेट पास वि0 बीटीसी 2007 के मामले पर निर्णय ना लेने के चलते हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश

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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता सहित बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को अवमानना में तलब किया है। सीटी नर्सरी अभ्यर्थी ममता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरडी खरे ने उनको 13 मई को अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। 
 
याची के वकील अजय कुमार मिश्र के मुताबिक याचीगण विशिष्ट बीटीसी 2007 के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्होंने टीईटी भी उत्तीर्ण किया है मगर प्रदेश सरकार उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने 17 अक्तूबर 2014 को उनके मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया था इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे पूर्व भी अवमानना याचिका पर कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश के पालन का एक और अवसर दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर दोबारा याचिका दाखिल की गई।
 
 

खबर साभार : अमर उजाला

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प्रमुख सचिव बेसिक अवमानना में तलब : सीटी और टेट पास वि0 बीटीसी 2007 के मामले पर निर्णय ना लेने के चलते हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 8:21 AM Rating: 5

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