विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मिलेगा ब्याज सहित पूरा मानदेय, सुप्रीमकोर्ट ने यूपी सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को मानदेय भत्ता देने के आदेश के खिलाफ दायर यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

कई हजार शिक्षकोंको मानदेय: शीर्ष अदालत के इस आदेश से प्रदेश के 2004 बैच के कई हजार शिक्षकों को मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने दिया था आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बीटीसी वेलफयर एसोसिएशन के पक्ष फैसला देते हुए यूपी सरकार से मानदेय देने को कहा था। सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। जस्टिस एके सीकरी और आरएफ नारीमन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से यह कहकर मना कर दिया कि हमें हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता।

खबर साभार : हिन्दुस्तान


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि उसे 2005 में विशिष्ट बीटीसी के तहत नियुक्त सहायक अध्यापकों को 8 महीने के ब्याज के साथ स्टाइपेंड देना होगा।
2005 में विशिष्ट बीटीसी के तहत भर्ती 46 हजार अभ्यर्थियों को हर महीने 2500 रुपये स्टाइपेंड मिलना था। यूपी सरकार ने यह कहकर कि इन लोगों ने इस दौरान काम नहीं किया था, स्टाइपेंड नहीं दिया। विशिष्ट बीटीसी टीचर वेलफेयर असोसिएशन की याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टाइपेंड देने को कहा था। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मिलेगा ब्याज सहित पूरा मानदेय, सुप्रीमकोर्ट ने यूपी सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया फैसला Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 8:23 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.