आदेश के बावजूद यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बेसिक और माध्यमिक सचिवों को नोटिस, तीन साल बीतने के बाद भी चयन कार्यवाही ना करने का आरोप


नई दिल्ली : यूपी में उच्च प्राथमिक लेवल में आर्ट सेक्शन में टीचर की नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बेसिक एजुकेशन सेक्रेटरी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में आर्ट सेक्शन के 50 हजार टीचरों की कमी है और तीन साल से यूपी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही। ऐसे में उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को दिए आदेश में तमाम राज्यों से कहा था कि वो सभी सरकारी और सरकार की सहायता से चलने वाले स्कूल में पर्याप्त संख्या में टीचरों की नियुक्ति करें। इसके लिए छह महीने का वक्त दिया गया था। साथ ही, स्कूल में अन्य सुविधाएं जैसे टॉयलेट व ड्रिंकिंग वॉटर आदि की व्यवस्था करने को कहा था। याचिकाकर्ता का आरोप है की यूपी सरकार ने तीन साल बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया।

आदेश के बावजूद यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बेसिक और माध्यमिक सचिवों को नोटिस, तीन साल बीतने के बाद भी चयन कार्यवाही ना करने का आरोप Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 8:47 AM Rating: 5

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