यूपी में शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को एनसीटीई ने आरटीआई के जवाब में वैध ठहराया, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 28 अप्रैल को


इलाहाबाद : प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.70 लाख शिक्षामित्रों के दो वर्षीय प्रशिक्षण को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने वैध ठहराया है। शिक्षामित्रों को दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण दिए जाने के खिलाफ दो वर्षीय नियमित बीटीसी प्रशिक्षण करने वाले कुलदीप सिंह व एक अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के जरिए अवैध तरीके से शिक्षामित्रों को दो वर्षीय दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण कराया। जबकि दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण देने के लिए डायट अधिकृत नहीं है।
इस पर 14 मार्च के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने एनसीटीई को मामले की अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह की आरटीआई के जवाब में एनसीटीई ने 21 मार्च के अपने जवाब में 14 जनवरी 2011 के उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण दिए जाने की अनुमति दी थी। यानि एनसीटीई ने साफ कर दिया है कि शिक्षामित्रों के दो वर्षीय दूरस्थ विधि प्रशिक्षण पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 28 अप्रैल को होगी।

शिक्षामित्रों के दो वर्षीय प्रशिक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं हुई है। मैंने 15 जनवरी 2015 को एनसीटीई से आरटीआई के जरिए प्रशिक्षण के संबंध में सवाल पूछा था। 21 मार्च 2016 को एनसीटीई ने जो जवाब भेजा है उसमें 14 जनवरी 2011 के उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें प्रशिक्षण की अनुमति दी गई थी। यह वास्तव में शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत है।
- कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षामित्र संघ
खबर साभार : हिन्दुस्तान

Enter Your E-MAIL for Free Updates :   
यूपी में शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को एनसीटीई ने आरटीआई के जवाब में वैध ठहराया, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 28 अप्रैल को Reviewed by Brijesh Shrivastava on 7:32 PM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.