फिर मिली समायोजित शिक्षामित्रों को  सुप्रीम कोर्ट से 23 नवंबर तक राहत, 72825 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को, दोनों मामले अब अलग अलग सुने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है।

★ शिक्षामित्र समायोजन मामला : अगली तारीख 23 नवंबर 2016
★ 72825 प्रशिक्षु भर्ती मामला : अगली तारीख 05 अक्टूबर 2016
★ याचियों को 24 फरवरी तक मिली राहत 
★ कितने शिक्षामित्र टीईटी पास है, इसकी मांगी सूचना 
★ शिक्षा के राजनीतिकरण पर सरकार की हुई खिंचाई
★ मामले पर लेट लतीफी को लेकर स्टेट काउंसल को लगी फटकार
सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है. गौरतलब है कि 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी. 6 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था।

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया थी कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी। कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है।


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में शिक्षामित्रों की असिस्टेंट टीचर के तौर पर नियुक्ति रद करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बगैर TET पास किए 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बतौर असिस्टेंट टीचर नियुक्त करने के यूपी सरकार के फैसले को रद कर दिया था।


फैसले के बाद शिक्षामित्रों और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने पिछले साल
शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट 6 जुलाई को यूपी सरकार से पूछा था कि जिन शिक्षामित्रों को असिस्टेंट टीचर के तौर पर समायोजित किया गया है, उनमें कितने टीईटी पास हैं/ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 23 नवंबर की अगली सुनवाई में यूपी सरकार इस बारे में जानकारी मुहैया कराए।

फिर मिली समायोजित शिक्षामित्रों को  सुप्रीम कोर्ट से 23 नवंबर तक राहत, 72825 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को, दोनों मामले अब अलग अलग सुने जाएंगे Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 1:05 PM Rating: 5

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