बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री अब बीटीसी के समकक्ष मानने पर विचार करने का निर्देश, हाईकोर्ट ने बीएसए आजमगढ़ को दिया आदेश

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को नौ जनवरी 1995 से पहले की बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समकक्ष मान्य करने के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है।


न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राजीव सिंह केस के निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समान मान्य पर विचार का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने संजय कुमार सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता अविनाश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की।

बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री अब बीटीसी के समकक्ष मानने पर विचार करने का निर्देश, हाईकोर्ट ने बीएसए आजमगढ़ को दिया आदेश Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 6:49 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.