शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीमकोर्ट में आज शाम चार बजे के बाद होगी सुनवाई, कितने बजे तक होगी सुनवाई इसकी समय सीमा अभी तय नहीं, जल्द फैसला आने की पूरी उम्म्मीद

सुप्रीमकोर्ट गर्मी की छुटि्टयों में काम करने के नित नये आयाम कायम कर रहा है। वैसे तो आजकल पांच पांच न्यायाधीशों की दो संविधान पीठें तीन तलाक और वॉस्टसएप प्राइवेसी के मुद्दे पर नियमित सुनवाई कर ही रहीं हैं। इसके अलावा दो न्यायाधीशों की नियमित पीठ अर्जेन्ट औऱ पुराने मामलों की सुनवाई के लिए नियमित बैठती ही है।


यानि कुल 12 न्यायाधीश रोजाना सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन बुधवार को इसके अलावा एक नई पीठ शाम 4.10 से शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई करने के लिए बैठेगी। न्यायमू्र्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ शाम को इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ कितने बजे तक मामला सुनेगी ये सयम अभी तय नहीं है। बात ये है कि शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक मामले में संविधानपीठ का हिस्सा हैं। तीन तलाक मामले की सुनवाई शाम 4 बजे तक चलेगी।


वो सुनवाई खत्म होने के बाद 4.10 पर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस यूयू ललित की पीठ शिक्षामित्रों का मामला सुनने के लिए बैठेगी। ये मामला उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार व शिक्षामित्र सुप्रीमकोर्ट पहुंचे हैं। अभी तक 1,32,000 शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित हो चुके हैं। इस मामले में कानूनी मुद्दा योग्यतामानदंडों को लेकर फंसा है।


आज होगी शिक्षामित्र प्रकरण की सुनवाई 

 बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्रों का समायोजन प्रकरण पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की लगातार सुनवाई कर रहा है और कई पक्ष सामने रखे जा चुके हैं, ऐसे में जल्द ही फैसला आने की पूरी उम्मीद है। पिछले करीब एक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई लगातार टल रही थी। 




सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर, 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। 



सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर, 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से यह प्रकरण जहां का तहां अटका रहा। बीते 26 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई में तेजी आई है। शीर्ष कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की बेंच अब लगातार प्रकरण को सुन रही है।
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