विद्यालय बनेंगे तंबाकूमुक्त संस्थान, हर स्कूल की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित, आदेश न मानने पर 200 रुपये तक का दंड, जागरूकता लाने पर बल

प्रदेश भर के विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूल के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचने या फिर सेवन करने पर 200 रुपये तक का दंड लगेगा। इस संबंध में नए सिरे से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि अक्सर प्रतिबंधित दुकानें पुलिस के संरक्षण में ही चलती हैं।

एक ओर जहां विश्व भर में विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। वहीं, भारत व कुछ अन्य देशों में तंबाकू व उसके उत्पादों के सेवन से छात्र-छात्रओं का मनमस्तिष्क प्रभावित होने के साथ ही स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रलय ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान लागू किए हैं। हर विद्यालय के बाहर मुख्य द्वार के पास बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान लिखा होगा। हर स्कूल में तंबाकू निषेध कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक, छात्र व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से भेजे निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, आगंतुक कोई भी तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेगा। साथ ही तंबाकू नियंत्रण की कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में भी इस पर चर्चा की जाए और लगातार तंबाकू निषेध कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार हो। इस तरह के निर्देश सरकार व शासन की ओर से े भी जारी हुए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन की अनदेखी से स्कूलों के गेट पर ही तंबाकू उत्पाद की दुकानें सजी हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी कानून का अमल कराने पर जोर देना होगा।’

विद्यालय बनेंगे तंबाकूमुक्त संस्थान, हर स्कूल की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित, आदेश न मानने पर 200 रुपये तक का दंड, जागरूकता लाने पर बल Reviewed by ★★ on 7:37 AM Rating: 5

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