सत्रलाभ में ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर वेतन नहीं देने के शासनादेश को नियमावली के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट ने किया रद्द, पूरा वेतन देने का कोर्ट ने दिया आदेश



■ सत्रलाभ में  ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर वेतन नहीं देने के शासनादेश को नियमावली के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट ने किया रद्द, पूरा वेतन देने का कोर्ट ने दिया आदेश।


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■ शिक्षा सत्र बदलने पर मिले सत्रलाभ पर ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर वेतन नहीं देने का शासनादेश रद

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■ कोर्ट आर्डर 👇

"As noted above, the Division Bench has declared the Government Order dated 15th June, 2015 illegal. 


Regard may be had to the fact that on the basis of the said order, the petitioners were denied sessional benefits. Once the said order was set aside, the petitioners became entitled to continue. The respondents have also allowed the petitioners to rejoin their position. 


Therefore, in the said background and on a careful consideration of the entire facts and circumstances of the case, I am of the considered view that the impugned Government Order dated 02nd May, 2017 has to be set aside and is accordingly set aside. The petitioners are entitled for their salary from 30th June, 2015 till the date of their rejoining. Ordered accordingly. 
Thus, the writ petition stands allowed. 
No order as to costs."

Order Date :- 19.8.2017 
sailesh/SKT/- 


★ क्लिक करके देखें रद्द किया गया शासनादेशः 
सत्रलाभ में ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर वेतन नहीं देने के शासनादेश को नियमावली के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट ने किया रद्द, पूरा वेतन देने का कोर्ट ने दिया आदेश Reviewed by sankalp gupta on 6:55 PM Rating: 5

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