Q&A : परिषदीय शिक्षकों को विदेश यात्रा से पूर्व विभागीय अनुमति सम्बन्धी की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी एवं सम्बन्धित सभी आदेश हेतु यहां देखें


ग्रीष्मावकाश में कर रहें है विदेश यात्रा प्लान,
तो रखें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान!
विभाग को जो होगा यात्रा का संज्ञान,
तो आफत में न पड़ेगी प्राइमरी का मास्टर की जान!!

📌 Q&A : परिषदीय शिक्षकों को विदेश यात्रा से पूर्व विभागीय अनुमति सम्बन्धी की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी एवं सम्बन्धित सभी आदेश हेतु यहां देखें



Q🔹 क्या विदेश यात्रा से पहले विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है?
A. हाँ,  नियमानुसार प्रत्येक सरकारी सेवक को विदेश यात्रा से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है।  परिषदीय शिक्षकों के मामले में उनको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अनुमति लेना आवश्यक।सम्बन्धित आदेश देखने हेतु नीचे दिए लिंक को क्लिक करें:-

■ निजी कार्य/घूमने के लिए विदेश जाने हेतु सरकारी सेवकों को विभागीय सचिव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्रदान करने के संबंध मे आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें


Q 🔹 अनुमति लेने हेतु कहाँ आवेदन करना होगा?
A. अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप पर बीएसए कार्यालय में आवेदन करना होता है। इस पर निदेशक बेसिक शिक्षा की अनापत्ति के बाद सचिव कार्यालय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाता है। सम्बन्धित आदेश देखने हेतु नीचे दिए लिंक को क्लिक करें:-

■ परिषदीय अध्यापकों को विदेश यात्रा हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक, आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें



Q 🔹 अनुमति हेतु आवेदन पत्र का फ़ॉर्मेंट क्या है?
A. सम्बन्धित आवेदन के फ़ॉर्मेंट को देखने हेतु नीचे दिए लिंक को क्लिक करें:-

■ परिषदीय शिक्षकों को विदेश यात्रा हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन पत्र का प्रारूप देखने व डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


Q 🔹 आवेदन के पश्चात अनुमति स्वीकृत करवाने में बीएसए की क्या है ज़िम्मेदारी?
A. शिक्षक द्वारा आवेदन करने के पश्चात उसका फॉर्म उचित माध्यम से ससमय सचिव कार्यालय तक प्रेषित करने हेतु बीएसए होंगे ज़िम्मेदार। सम्बन्धित आदेश देखने हेतु नीचे दिए लिंक को क्लिक करें:-

■ विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति चाहने वाले परिषदीय शिक्षकों के आवेदन पत्र समयान्तर्गत परिषद कार्यालय को प्रेषित किये जाने के सम्बंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश देखने हेतु यहां क्लिक करें


Q 🔹 क्या अवकाश अवधि पूर्ण होने के बाद विदेश में कुछ और समय व्यतीत कर सकते हैं?
A. अवकाश अवधि व्यतीत हो जाने पर तुरंत ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा न होने पर सर्विस ब्रेक की कार्यवाही हो सकती है। सम्बन्धित आदेश देखने हेतु नीचे दिए लिंक को क्लिक करें:-

■ अनुमति लेकर विदेश यात्रा पर जाने वाले परिषदीय शिक्षक/कर्मचारी के निर्धारित अवधि के बाद कार्यभार ग्रहण न करने पर सर्विस ब्रेक माने जाने के सम्बन्ध में आदेश देखने हेतु यहां क्लिक करें


Q ◆ क्या परिषदीय शिक्षकों को विदेश यात्रा हेतु कोई विशेष अवकाश देय होता है?
A. नहीं, इसके लिए अलग से कोई अवकाश देय नहीं होता है। उपलब्ध आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश/ग्रीष्मावकाश आदि का ही उपभोग किया जा सकता है।


Q ◆ मेरा तो अभी पासपोर्ट ही नहीं बना है पासपोर्ट बनवाने हेतु भी क्या कोई विभागीय कार्यवाही करनी होती है?
A. अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो उसके लिए ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। परिषदीय शिक्षकों को पासपोर्ट बनवाने में अपने निवास और पहचान प्रपत्र के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग से कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। किस मामले में कौन सा एनेक्सचर लगेगा यह जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:-

सम्बन्धित Annexure देखने एवं डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें




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Q&A : परिषदीय शिक्षकों को विदेश यात्रा से पूर्व विभागीय अनुमति सम्बन्धी की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी एवं सम्बन्धित सभी आदेश हेतु यहां देखें Reviewed by sankalp gupta on 11:57 PM Rating: 5

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