12460 सहायक शिक्षकों का चयन भी हाईकोर्ट ने किया रद, तीन माह में पुनः काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने के निर्देश

12460 सहायक शिक्षकों का चयन भी हाईकोर्ट ने किया रद,  तीन माह में पुनः काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने के निर्देश।

इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बोर्ड आफ बेसिक एजूकेशन द्वारा किए गए 12460 सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन को भी रद कर दिया है। इन भर्तियों के लिए प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में 21 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ की गई थी।


कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों के तहत नए सिरे से काउसिंलिग कराकर पूरी की जाए। चयन प्रकिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो इनकी प्रकिया प्रारंभ करते समय बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि सारी प्रकिया तीन माह के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया।

इन याचिकाओं में 26 दिसंबर, 2012 के उस नोटिफिकेशन को रद करने की मांग की गई थी जिसके तहत उन जिलों जहां कोई रिक्ति नहीं थी, के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के लिए चुनने की छूट दी गई थी।


याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील जेएन माथुर की दलील थी कि यह बदलाव भर्ती प्रकिया प्रारंभ होने के बाद किए गए थे जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रकिया प्रारंभ हो गई तो उसे बीच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2018 को एक अंतरिम आदेश जारी कर पहले ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी।

12460 सहायक शिक्षकों का चयन भी हाईकोर्ट ने किया रद, तीन माह में पुनः काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने के निर्देश Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:16 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.