69000 अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब, अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई

69000 अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब, अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई। 

प्रश्नों के गलत उत्तर विकल्प मामले में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं

69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब 

याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी नियुक्तियां

69 हजार  : लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई एक जून को प्रस्तावित 

प्रयागराज | 31 May 2020

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई है लेकिन कहा है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने रोहित, अंशू सिंह सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन अभ्यर्थियों ने अंतिम चयन परिणाम रद कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की है। जिस पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने सुनवाई की।


प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य और सुनीता व 35 अन्य की याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 


याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया है। वहीं गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर लिया गया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 142 सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी थीं, लेकिन तीन गलत सवालों को हटाकर ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देते हुए चयन परिणाम घोषित कर दिया है। याचिकाओं में मांग की गई है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद किया जाए।


याचिकाओं में कई अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए गए हैं। इस बीच 18 मई से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद परीक्षा में सफल व्यक्तियों से आवेदन ले रहा है। आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की भी तैयारी चल रही है।



हाईकोर्ट ने 69 हज़ार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में याचियों की आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई की तारीख 6 जुलाई तय की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, सुनीता और दर्ज़नों अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी व राधाकांत ओझा और एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने आंसर-की पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की 18 जनवरी 2019 की रिपोर्ट तलब की थी। 


विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सरकार को याचियों की आपत्तियों का जवाब दाखिल का निर्देश दिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां दाखिल की गई थीं।


कहा गया कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत है जबकि कई में दो उत्तर विकल्प सही हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर गत आठ मई को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई और 12 मई को परिणाम भी घोषित कर दिया गया। याचिकाओं में गलत उत्तरों को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।



लखनऊ : सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई एक जून को प्रस्तावित है। उस दिन महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने रिषभ मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग अलग दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।


 लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई एक जून को निर्धारित की है। अगली सुनवाई से महाधिवक्ता सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने रिषभ मिश्रा व दर्जनों अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए पारित किया।


 उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचियों की तरफ से शनिवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा, एचजीएस परिहार व संदीप सेठ ने विस्तृत तर्क लिखे। याचियों की ओर से बहस समाप्त हो जाने पर महाधिवक्ता ने एक जून से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई एक जून तक टाल दी। इससे पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को याचिकाओं के सदंर्भ में अपना जवाब पेश करना का समय दिया था।
69000 अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब, अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:16 AM Rating: 5

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