प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी फीस, शासनादेश जारी

प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी फीस, शासनादेश जारी 



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लखनऊ। प्रदेश में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नए प्रवेश शुल्क सहित किसी भी कक्षा के शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों से बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली करने वाले विद्यालयों को अगले माह की फीस में उसका समायोजन करना होगा। 


बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। रेणुका ने कहा कि लॉकडाउन से एक अप्रैल से सभी स्कूल बंद हैं जुलाई में स्कूल खोले जाएंगे। शैक्षिक सत्र 2020-21 में 9 महीने ही स्कूल संचालित होंगे। लॉकडाउन के कारण अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं। इससे उन्हें शुल्क जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शुल्क बढ़ाने का औचित्य नहीं है। 


उन्होंने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद सहित सभी शिक्षा बोडों से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 2020-21 में शुल्क वृद्धि नहीं करने के निर्देश दिए हैं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा के लिए बताए गए शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। 



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