69000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच मांग की याचिका खारिज

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच मांग की याचिका खारिज


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खण्ड पीठ ने यह फैसला वकील सतेन्द्र कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। 


याची ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया। इस मामले में कई शिक्षा माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है। याची ने याचिका में बेसिक शिक्षा मंत्री को भी विपक्षी पक्षकार बनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व सहयोगी अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार की ओर से पहले से जांच की जा रही है।
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