21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे 9 वीं से 12 वीं तक के स्‍कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे 9 वीं से 12 वीं तक के स्‍कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा; मास्क, हैंडवाश, दो गज की दूरी होगी जरूरी


नौवीं- 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल जा सकेंगे, अभिभावकों की लिखित अनुमति होगी जरूरी


अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों के तहत 21 सितंबर से सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक से सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की लिखित इजाजत जरूरी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं पीजी कोर्स चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।


नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोना काल में इस महीने की 21 तारीख से आंशिक तौर पर खुल रहे स्कूलों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। स्टाफ रूम से लेकर क्लास रूम तक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच दो गज यानी छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें बीच-बीच में हाथ भी धोते रहना होगा।

21 सितंबर से 9-12 वीं के बच्चों के लिए आंशिक तौर पर खुलेंगे स्कूल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूल खोलने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। नौवीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। जहां-तहां थूकने पर पाबंदी होगी।


राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर चस्पा करने होंगे

दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे बच्चे

छात्र-छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता-पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आएंगे।


ऑनलाइन शिक्षण के लिए 50 फीसद शिक्षक स्कूल आ सकते हैं

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखना होगा। इसके लिए 50 फीसद शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा सकता है। स्कूल में स्वीमिंग पूल को बंद ही रखा जाएगा। एयरकंडीशनर के तापमान को 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। आद्रता 40-70 फीसद के बीच रखनी होगी। क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए व्यवस्था करनी होगी।


नई दिल्‍ली :  5 महीने से अधिक समय से बंद स्‍कूल अब चरण तरीके से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। जहां-तहां थूकने पर पाबंदी होगी। दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।


प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा।


कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले शिक्षक या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में हुआ था, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए।


ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी रहेगा मौजूद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/ टेलीकाउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा। 


जारी किए गए निर्देश 

स्‍कूलों में एहतियाती उपायों में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे, इसके अंतर्गत कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना, चेहरे को ढंकना, बार-बार हाथ धोना, श्‍वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करना, स्वास्थ्य की निगरानी करना और जगह- जगह नहीं थूकना शामिल है। विशेष रूप से इस बारे में लोगों से पूछा गया है। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति और प्रोत्साहन देना जारी रखना चाहिए और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए।


छात्रों पर नहीं बनाया जाएगा दबाव

छात्र-छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता-पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आएंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखना होगा। इसके लिए 50 फीसद शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा सकता है। स्कूल में स्वीमिंग पूल को बंद ही रखा जाएगा। एयरकंडीशनर के तापमान को 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। आद्रता 40-70 फीसद के बीच रखनी होगी। क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए व्यवस्था करनी होगी।


21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे 9 वीं से 12 वीं तक के स्‍कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:16 AM Rating: 5

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