69 हजार शिक्षक भर्ती : आवेदन फार्म में त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार

आवेदन फार्म में त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार 
प्रयागराज।

 इलाहावाद हाईकोर्ट ने 69हजार शिक्षक भर्ती  मामला

सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में वड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है।धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। चाची ने अपने वीए तृतीय वर्ष तथा वीटीसी के रोल नंवर में सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा  पूर्व के दिए निर्णयों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी है।
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