हाईकोर्ट ने लेखाधिकारी गोरखपुर (बेसिक) से पूछा-किस अधिकार से रोका वेतन

हाईकोर्ट ने लेखाधिकारी गोरखपुर (बेसिक) से पूछा-किस अधिकार से रोका वेतन 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गोरखपुर से पूछा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद उन्होंने किस अधिकार से याची के बकाया वेतन का भुगतान रोक रखा है। कोर्ट ने लेखाधिकारी को 17 नवम्बर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सीनियर बेसिक स्कूल झरवा सत्य नारायण गिरी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा सत्र में परिवर्तन के कारण याची 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हुआ। इससे पहले उसे एक जुलाई 2015 से सेवानिवृत्त मानते हुए कार्य नहीं करने दिया गया था। कोर्ट के आदेश से सेवा निरंतरता के साथ दोबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया और वेतन भी दिया गया। लेकिन जुलाई 2015 से दोबारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का वेतन नहीं दिया गया। बीएसए ने बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया तो यह याचिका दाखिल की गई।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 74

Case :- WRIT - A No. - 7406 of 2020

Petitioner :- Satya Narayan Giri And Another
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Anurag Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Arun Kumar

Hon'ble Ajit Kumar,J.
It is submitted by Sri Arun Kumar, learned counsel for respondent nos. 3, 4 & 5 that the Basic Shiksha Adhikari namely respondent no. 4 has already passed order on 07.07.2020, adjudicated the claim of the petitioner holding him entitled to receive the payment of salary, however, the same has remained unpaid till date, copy of which has been supplied in the Court itself to the learned counsel for the petitioner.
Let the Finance and Accounts Officer, Basic Education, Gorakhpur file an affidavit as to under what capacity he has withheld the payment of salary of the petitioner in spite of the order passed by the District Basic Education Officer by the next date fixed.
Put up on 17.11.2020, as fresh.
Order Date :- 5.10.2020
IrfanUddin
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