69000 शिक्षक भर्ती : इसी हफ्ते मिल सकता है शेष चयनितों को नियुक्ति पत्र

69000 भर्ती अंतर्गत अवशेष 36590 पदों को भरने की तैयारी शुरू, 15 दिन में मिल सकता है नियुक्ति पत्र

69000 शिक्षक भर्ती : इसी हफ्ते मिल सकता है शेष चयनितों को नियुक्ति पत्र


परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के शेष चयनित अभ्यर्थियों को नवंबर अंत तक नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की मशीनरी एक्टिव हो गई है। 


बेसिक शिक्षा परिषद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से नियुक्ति पत्र वितरित करने की अनुमति मांगेगा। इसमें तीन से चार दिन का समय लगेगा उसके बाद शेष पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने एक जून को 67867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी।


शेष 1133 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए थे। 67867 की लिस्ट में से 31277 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पहले चरण में पूरी हो चुकी है। इस प्रकार अब अवशेष 36590 अभ्यर्थियों का चयन होना है। चूंकि जिला आवंटन पहले ही हो चुका है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। 


इसलिए मेरिट में शेष बचे अभ्यर्थियों की जिलेवार काउंसिलिंग कराकर और स्क्रीनिंग करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करना है। तीन-चार दिन में चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने में चार-पांच दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। इससे पहले 31277 सूची के चयनितों को 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र बांटा गया और काउंसिलिंग से लेकर विद्यालय आवंटन तक की कार्रवाई 26 से 30 अक्तूबर तक महज पांच दिन में पूरी हो गई थी।


प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय विद्यालयों के लिए 31 मई को जारी सूची के आधार पर 67867 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती में पहले से ही 31277 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बेसिक शिक्षा परिषद को खाली बचे 36590 पदों पर भर्ती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद इन पदों को भरने की तैयारी में लग गया है।


बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सरकार इस संबंध में जो निर्णय लेगी, उसके अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि अब मेरिट में शामिल शिक्षकों को उनको पूर्व में आवंटित जिलों में काउंसलिंग पूरी करके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 31 मई को जारी चयनितों की सूची में शामिल अभ्यर्थी अब सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि गड़बड़ी के चलते अधिक मेरिट के बाद भी जो अभ्यर्थी 31277 भर्ती से बाहर हो गए थे, अब उनके साथ न्याय होगा।


मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों में खुशी, कोर्ट के फैसले के बाद अब नौकरी दूर नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति नहीं पाने वाले 36590 अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। अभ्यर्थी एक-दूसरे को फोन करके अपनी खुशी साझा कर रहे हैं। 67867 की सूची में शामिल शहर के अल्लापुर की डॉली मिश्रा का खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका चयन मई में जारी सूची में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। अधिक अंक होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो सका था। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद में अपना प्रत्यावेदन भी दिया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें लग रहा कि सही मायने में न्याय हुआ। इसी प्रकार उमेश दुबे का चयन अलीगढ़ में हुआ था, उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अब नौकरी दूर नहीं लग रही है। वहीं, मेरिट लिस्ट में शामिल रोहित तिवारी, मनीषा सिंह सहित दूसरे चयनित एक दूसरे से खुशी साझा कर रहे हैं।


कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई थी प्रक्रिया
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए 31 मई 2020 को मेरिट एवं जिला आवंटन सूची जारी की गई थी। लिखित परीक्षा में 1133 एसटी अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण उनकी सीटें खाली रखी गई थीं। ऐसे में परिषद ने 67867 पदों के लिए मेरिट एवं जिला आवंटन सूची जारी की। परिषद ने मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को तीन से छह जून के बीच काउंसलिंग के लिए बुलाया था, इसी बीच तीन जून को ही सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के चलते एक दिन की काउंसलिंग के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी।


छह जनवरी 2019 को हुई थी परीक्षा, लंबे इंतजार के बाद मिलेगी नियुक्ति
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69 हजार सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। छह जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। परीक्षा पूरी होने के अगले दिन सात जनवरी को सरकार ने 60 एवं 65 फीसदी कटऑफ तय किया था। शिक्षामित्रों ने 68500 शिक्षक भर्ती के आधार पर 40 और 45 फीसदी कटऑफ की मांग रखी। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने परीक्षार्थियों की मांग मानते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया।
सरकार डबल बेंच में चली गई। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मई में सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 


इसके बाद ही सरकार ने 31 मई को चयन सूची जारी करके तीन जून 2020 से काउंसलिंग शुरू की। तीन जून को ही कोर्ट ने शिक्षामित्रों के पदों को होल्ड करते हुए भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया था। इसी के आधार पर सरकार ने सितंबर, अक्तूबर में 31277 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी शिक्षामित्रों की मांग निरस्त किए जाने के बाद मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अगली भर्ती में मौका देने की बात कही है।
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