69000 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन के अभिलेखीय विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों पर तत्काल आख्या प्रेषित करने का आदेश


69000 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन के अभिलेखीय विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों पर तत्काल आख्या प्रेषित करने का आदेश

69,000 शिक्षक भर्ती: 21 दिसम्बर तक त्रुटि सुधार के प्रत्यावेदन भेजें सभी बीएसए, शासन करेगा मंथन

यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती के विवादित मामले हल करेगा शासन

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक के 69 हजार पदों पर भर्ती से सभी संबंधित मामलों को शासन ने अपने पाले में ले लिया है। सभी जिलों से कहा गया है कि जिन भी बिन्दुओं पर अभी की अस्पष्टता हो, उसे 21 दिसंबर तक शासन को संदभर्ति कर दें। 

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि जिन बिन्दुओं पर अभी भी स्पष्टता है, उन सभी मामलों में शासन स्तर से ‘केस टू केस बेसिस’ पर फैसला किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर एक समिति गठित की गई है। इस कारण सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे सभी मामले 21 दिसंबर तक शासन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 

पिछले दिनों प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के स्तर से निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी बीएसए ने ऐसा कोई आदेश कर दिया है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला शासन स्तर से ही लिया जाएगा। यह बातें उन्होंने वह लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से ही कही थी।


प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार पर शासन मंथन शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक डा.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन हर हाल में 21 दिसंबर की शाम तक भेज दें। इसके बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रकरण के सभी तथ्य व अभिलेखीय साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है।


परिषदीय स्कूलों में 69,000 पदों पर नियुक्ति दो चरणों में हो चुकी है। शासन ने यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया। चार दिसंबर को जारी शासनादेश में विस्तृत निर्देश दिए गए। इसमें आनलाइन आवेदन में अधिक अंक और कम गुणांक भरने वालों का चयन निरस्त करने का आदेश हुआ। अभ्यर्थियों के विरोध पर शासन ने 10 दिसंबर को संशोधित शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी का चयन निरस्त नहीं होगा, बल्कि शासन उस पर मंथन करेगा।


इसे लेकर सभी बीएसए को निर्देश था कि वे संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराएं और प्रत्यावेदन लें। अब शिक्षा निदेशक बेसिक ने आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने त्रुटि सुधार के संबंध में प्रत्यावेदन दिया है, उनका प्रकरण 21 दिसंबर तक भेजा जाए। निदेशक ने आदेश दिया है कि सभी प्रकरणों का विस्तृत ब्योरा और तथ्य अनिवार्य रूप से भेजें जाएं। सभी में बीएसए को अपनी आख्या भी देनी है। यह प्रकरण ई-मेल पर मंगाए गए हैं। संकेत है कि इसी माह इन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा।








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69000 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन के अभिलेखीय विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों पर तत्काल आख्या प्रेषित करने का आदेश Reviewed by sankalp gupta on 8:19 PM Rating: 5

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