बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव 68500 शिक्षक भर्ती मामले में तलब, आवेदन हेतु पोर्टल न खोलने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव 68500 शिक्षक भर्ती मामले में तलब, आवेदन हेतु पोर्टल न खोलने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामे व रिकार्ड के साथ तलब किया है। न्यायालय ने यह आदेश 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित हुए एक साल बीतने के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल खोलने व जिलेवार काउंसिलिंग करने के संबंध में मांगी गई जानकारी न देने पर दिया है।



न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने प्रयागराज की विभा गौतम की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता लालदेव चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि याची को 17 फरवरी, 2019 को चयनित किया गया। कोर्ट ने काउंसिलिंग करने का आदेश दिया, लेकिन, पोर्टल न खुलने के कारण आवेदन पत्रों को जिलेवार जमा करके काउंसिलिंग नहीं हो पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार से पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। सरकार जब तक एनआइसी को आदेश नहीं देगी तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा। कोर्ट ने विशेष सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव 68500 शिक्षक भर्ती मामले में तलब, आवेदन हेतु पोर्टल न खोलने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:53 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.