उ0प्र0 के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय का आदेश

उ0प्र0 के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय का आदेश

यूपी के सभी शिक्षण संस्थानों के स्टाफ की 26 अप्रैल तक छुट्टी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति के लिए सरकार पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

पंचायत चुनाव : अध्यापकों,  सरकारी कर्मियों व पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए ड्यूटी पर भेजे जाने पर हाईकोर्ट नाखुश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति के लिए प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। साथ ही जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, उसे लेकर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों व सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य की अनदेखी कर पुलिस को पोलिंग बूथ पर भेज दिया गया, हम इससे नाखुश हैं। 

कोरोना संक्रमण की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने  कहा कि चुनाव कराने वाले अधिकारियों को भी पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। चुनाव के फोटोग्राफ देखने से स्पष्ट है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कई चुनाव रैलियों में लोगों ने मास्क भी नहीं पहने। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई की जाए और इस अदालत को इससे अवगत कराया जाए। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी शिक्षण संस्थान 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान शिक्षक और स्टाफ की छुट्टी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि  चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। 

हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी।

वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का दिया था। सरकार ने कहा था कि इस दौरान जरूरत के हिसाब सेे शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद किया गया था, जिन्हें बढ़ाकर अब तारीख 15 मई कर दी गई है।

 All institutions like educational institutions and other institutions relating to other disciplines and activities be it government, semi government or private shall remain closed including for their teachers and instructors and other staff till 26th April, 2021 (this direction is for the whole of Uttar Pradesh);


सभी संस्थान , शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ चाहें सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)।





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उ0प्र0 के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय का आदेश Reviewed by sankalp gupta on 5:37 PM Rating: 5

1 comment:

Nishant Sharma said...

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