शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ले सकते : हाई कोर्ट

शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ले सकते : हाई कोर्ट

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शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन का ही लिया जा सकता कार्य : फैसला हाईकोर्ट का 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन का निर्देश दें।

चारु गौर और दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेवल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। 

शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया गया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है। 

इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। लिहाजा संबंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर एक्ट के नियमों का पालन करने का निर्देश दें।


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में स्पष्ट किया है कि पूर्व में सुनीता शर्मा की जनहित याचिका में पारित निर्णय के आधार पर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 तथा जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी डीएम और बीएसए को जनहित याचिका में पारित आदेश के पालन का निर्देश दिया जाय।


यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारु गौर और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचियों से बूथ लेवल ऑफिसर तथा अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती। उनसे सिर्फ आपदा, जनगणना व सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य ले सकते हैं। 


हाई कोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया कि हाई कोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है, फिर भी कार्य लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली तथा कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकते हैं।


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