69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने की मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने की मिली राहत



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही दो माह के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश सरकारी वकील द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई होने तक अवमानना कार्यवाही टालने के अनुरोध पर दिया है।


कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में खंडपीठ ने सही करार दिया है और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याची को एक अंक देने का मामला है। यह बड़ी संख्या में चयनित लोगों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने अवमानना याचिका को दो माह बाद पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसएलपी की स्थिति की अगली सुनवाई पर जानकारी दें। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की उपस्थिति भी माफ कर दी है। कोर्ट के आदेश पर वह हाजिर हुए और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश पालन न करने की जानकारी दी।


याची के अधिवक्ता का कहना था कि अन्य कोर्ट में भी सरकार की ओर से ऐसा ही तर्क दिया गया है। आदेश की अपील में पुष्टि हो चुकी है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है।


सचिव ने कोर्ट को विशेष अपील का नंबर भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को दो महीने के लिए टालते हुए सुनवाई केलिए एक अगस्त की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने विकास भार्गवा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

सचिव ने कोर्ट को विशेष अपील का नंबर भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को दो महीने के लिए टालते हुए सुनवाई केलिए एक अगस्त की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने विकास भार्गवा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पहले कोर्ट में याची पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी व राहुल कुमार मिश्रा ने पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2021 को भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को गलत मानते हुए अभ्यर्थियों को एक नंबर बढ़ाने का आदेश दिया था। एक नंबर बढ़ने से तकरीबन एक हजार अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन, परीक्षा नियामक ने अभी तक कोर्ट केआदेश को नहीं माना। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका की रिपोर्ट एक अगस्त को प्रस्तुत करने को कहा है।
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने की मिली राहत Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:39 AM Rating: 5

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