पुन: उसी पद पर आवेदन से नहीं रोक सकती सरकार, 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को NOC न देने के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज

पुन: उसी पद पर आवेदन से नहीं रोक सकती सरकार,  69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को NOC न देने के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज


 प्रयागराज ; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पहले से सहायक अध्यापक पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने और चयनित होने का अधिकार है। ऐसा करके अभ्यर्थी अपने अंक बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति पा सकते हैं। उन्हें इस अधिकार का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है।



यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। इससे पूर्व एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के चार दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा पांच एक को असंवैधानिक, मनमानापूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश से राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को 69000 सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था जो पहले से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे।
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