मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 29334 विज्ञान / गणित भर्ती से सम्बन्धित सूचना तय प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 29334 विज्ञान / गणित भर्ती से सम्बन्धित सूचना तय प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 


29334 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ब्योरा


● पूछा, 23 मार्च 2017 के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया या नहीं
● अब जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय में होगी इस मामले की सुनवाई


प्रयागराज : परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा है।


हलफनामा चार सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने सातवें और आठवें दौर की काउंसिलिंग में भाग लिया था, या जिनके दस्तावेजों की जांच की गई थी, को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी।



अभ्यर्थियों का दावा, गुमराह कर रहे अफसर

प्रयागराज : इस भर्ती के अभ्यर्थियों आलोक चौधरी और मनोज पटेल आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लगातार गुमराह कर रहे हैं कि 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगने के बाद किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। जबकि सिद्धार्थनगर में दो साल बाद मार्च 2019 में इस भर्ती के दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। यही नहीं इस भर्ती में कई अभ्यर्थियों को दो-तीन जिले में एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।



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