शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिकाओं की ढुलाई के सम्बन्ध में

बेसिक शिक्षकों को अब नहीं ढोनी पड़ेंगी किताबें, किताबें स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुद्रकों एवं प्रकाशकों की


लखनऊ। नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को बंटने वाली पुस्तकें शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नहीं ढोनी पड़ेंगी। किताबें स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुद्रकों एवं प्रकाशकों की ही होगी। इसका खर्चा उनको दिए जाने वाले भुगतान के दायरे में ही शामिल करना होगा। 

इस बाबत समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अध्यापक या कर्मचारी पुस्तकें नहीं ढोएंगे। उन्होंने चेतावनी दी गई है कि यदि कहीं से यह शिकायत आई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने कहा है कि अक्सर यह देखा गया है कि आपूर्ति होने के बाद विद्यालयों तक पुस्तकों की ढुलाई होने में काफी विलंब होता है। इससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह ढुलाई विद्यालय स्तर पर ही कराई जाए। 

ढुलाई पर होने वाले व्यय का वहन पाठ्यपुस्तक वितरण मद में बची हुई धनराशि से किया जाएगा। ढुलाई के लिए सभी जिलों की लिमिट तय कर दी गई है और ढुलाई का पैसा इसी में समायोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश की लिमिट 6.27 करोड़ रुपये तय की गई है।


पुस्तकों की ढुलाई में अध्यापकों कर्मियों को न लगाने के निर्देश


पिछले सत्रों में छात्रों को देरी से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने से हुई किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने इस बार समय पूर्व ही ठोस कदम उठा लिए हैं। बुधवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर ताकीद की है कि पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई के कार्य में किसी भी दशा में शिक्षकों या कर्मचारियों को न लगाया जाए।

वर्ष 2023-24 का सत्र शुरू होने से पहले पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कराने के साथ उसे विद्यालयों तक पहुंचाने के व्यवस्था की जा रही है।


शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिकाओं की ढुलाई के सम्बन्ध में

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