68500 भर्ती : कोर्ट के आदेश के बाद भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक नहीं




प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों के लिए 68500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी 103 अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। यह अभ्यर्थी सितंबर 2020 का कोर्ट का आदेश लेकर टहल रहे हैं। 


कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 के अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के लगभग आठ महीने बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए 2018 में शुरू हुई 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल्यांकन की मे गड़बड़ी के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों को भेंट चढ़ गई थी। 


इस भर्ती के बीच में अभ्यर्थियों की शिकायत पर कई बार पुनर्मल्यांकन  के बाद नियुक्ति दी गई। पुनर्मूल्यांकन में सफल 103 अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सको है। शिक्षक भर्ती में भले ही परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली हो इस भर्ती में आरोप के घेरे में आने के बाद निलंबित तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिष्ट्ार परीक्षा नियामक प्राधिकारी जीवेंद्र सिंह ऐरी बहाल हो चुके हैं।


प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था लेकिन, सात माह बीत चुके हैं। किसी का ध्यान ही नहीं है।



एक ओर 68500 शिक्षक भर्ती के दावेदार परेशान हैं, वहीं बेसिक शिक्षा महकमा 69000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर तीसरी काउंसिलिंग कराने की तैयारी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए 2018 में 68500 भर्ती शुरू हुई। उस समय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने व दोबारा मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वालों को नियुक्ति दी जा चुकी है लेकिन पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 103 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब तक राह देख रहे हैं। 


नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी बनाम अन्य के संबंध में हाईकोर्ट से 18 सितंबर 2020 को आदेश हुआ। इसमें कहा गया था रिजल्ट देने के चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए । सरकार ने इसमें हलफनामा भी दिया था कि एक बार फिर से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के बाद परिणाम के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इतना ही नहीं इस मामले में शीर्ष कोर्ट तक गुहार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट राधा देवी याचिका में आए निर्णय की रिव्यू याचिका खारिज कर चुका है। इस समय हाईकोर्ट में कई अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, सरकार उनका सही जवाब नहीं दे रही है ।

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