प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती काउन्सलिंग प्रक्रिया 11 फरवरी तक स्थगित
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती काउन्सलिंग प्रक्रिया 11 फरवरी तक स्थगित
आज मा० इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बी०एड० / टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चल रही काउन्सलिंग पर 11 फरवरी तक रोक लगा दी है, जानकारी के अनुसार कई खामियों के चलते हुए मा० न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई!
रुक गई शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार को ही शुरू हुई थी काउंसलिंग
इलाहाबाद/लखनऊ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की
भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की उस विशेष अपील को स्वीकार
करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसमें टीईटी को अर्हता मानने
को चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा
सुनील कुमार के मौखिक निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा
ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया। इसके बाद
सोमवार को ही शुरू हुई काउंसलिंग 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने
मामले पर प्रदेश सरकार से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति
सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने नवीन कुमार
श्रीवास्तव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते
हुए यह फैसला सुनाया। अपीलार्थियों की दलील थी, चूंकि शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त
2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम
योग्यता निर्धारित की है। इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 पर यह
बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के विपरीत शिक्षक नियमावली में कोई संशोधन नहीं
किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पहले की विज्ञापन रद्द कर देने से
पूरी चयन प्रक्रिया बदल गई है। टीईटी के प्राप्तांकों को अब मानक के बजाय
मात्र अर्हता माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में जो लोग 30 नवंबर 2011 के
विज्ञापन में आवेदन की अर्हता नहीं रखते थे वह भी अब अर्ह हो गए हैं। इससे
प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
खंडपीठ ने प्रदेश
सरकार से जानना चाहा है कि क्या एकल न्यायपीठ ने टीईटी परीक्षा में हुई
धांधली और इसमें लिप्त लोगों को अलग करके शेष लोगों का चयन टीईटी के
प्राप्तांक पर करने के लिए कहा था। खंडपीठ का मत था कि पिछली सरकार के जाने
के बाद नई सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी। अब ऐसा भी संभव है कि कोई
दूसरी सरकार बने और वह इस सरकार की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए
बदल दे। खंडपीठ ने चार फरवरी से शुरू काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए जवाब
दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के
आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग
प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश भेज दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में
विज्ञापन प्रकाशित कराने को भी कहा गया है, ताकि आवेदकों को इसकी जानकारी
मिल सके।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती काउन्सलिंग प्रक्रिया 11 फरवरी तक स्थगित
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
9:22 PM
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4 comments:
YE HO KYA RAHA HA
Abhi to ye trailor hai
TIWARI
AB SAHI LINE PAR GADDI AA RAHI HAI
Election se pehle recruitment nahin ho sakti h, ye bharti par hc ki rok lagana bhi up gov. ki ran neeti ka part h.
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