आरटीई कानून धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं, मदरसों और वैदिक स्कूलों पर लागू नहीं होगा आरटीई : केंद्र सरकार
• भाषा, नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा में किरण खेर के प्रश्न के लिखित जवाब में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरटीई को वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। यह कानून मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले दूसरे संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
आरटीई कानून धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं, मदरसों और वैदिक स्कूलों पर लागू नहीं होगा आरटीई : केंद्र सरकार
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