स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गाइडलाइंस तीन माह में तलब, सरकारी व निजी स्कूल सुरक्षा मानक बनाएं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : आपके बच्चे आपकी नजरों से दूर अपने स्कूलों में सुरक्षित रहें। यौन शोषण और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का शिकार न बनें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। सरकार को तीन महीने के अंदर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए यह दिशा-निर्देश जारी करने हैं।
सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र को यह निर्देश गुरुग्राम के एक स्कूल में बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की ओर से दायर याचिका पर दिए गए हैं। उन्होंने ही यह मांग रखी थी। अदालत इसके अलावा इसी मामले में कुछ वकीलों की याचिका पर पर भी सुनवाई कर रही है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और आरएफ नारीमन ने कहा है कि कोर्ट स्कूलों के लिए नीतियां या गाइडलाइंस बनाने में विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए उचित होगा कि सरकार विभिन्न रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को देखे। खंडपीठ ने कहा कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रलय को निर्देश दे रहे हैं कि वह जनहित याचिकाओं में की गई अपीलों को देखे।
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