निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अंतर्गत अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मैपिंग के सम्बन्ध में।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अंतर्गत अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मैपिंग के सम्बन्ध में।

शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश हेतु 02 मार्च से कर सकेंगे आवेदन

RTE अंतर्गत बच्चों के निशुल्क दाखिले की प्रक्रिया शुरू, जानिए चयन की शर्ते


🌍 मार्च से अप्रैल तक तीन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया

🌍आवेदन पत्रों को सत्यापन कराकर किया जाएगा लाक

🌍 अभिभावक आफलाइन भी करा सकते हैं आवेदन


दुर्बल वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत पढ़ा सकते हैं। कक्षा एक में प्रवेश के लिए अभिभावक दो मार्च से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासन की ओर से प्रवेश प्रक्रिया के लिए तीन चरण तय किए गए हैं जो मार्च से जून तक पूरी की जाएगी


प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लाक किया जाएगा। इसके बाद लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी में विद्यालय चयनित करने के बाद उक्त बच्चे का दाखिला हो सकेगा। सम्रग शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने बीएसए को पत्र भेजकर ऐसे बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया तय समय में पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।


 पहले चरण में दो मार्च से 25 मार्च तक आनलाइन आवेदन होगा और आवेदन पत्रों का सत्यापन 26 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा। प्रवेश के लिए लाटरी तीस मार्च को निकाली जाएगी। दूसरे चरण में दो से 23 अप्रैल तक आवेदन होगा। 25 और 26 अप्रैल में आवेदनों का सत्यापन होगा और लाटरी 28 मार्च को निकाली जाएगी। इसके अलावा तीसरे चरण के लिए आवेदन दो मई से दस जून तक किए जाएंगे। आनलाइन आवेदनों का सत्यापन 11 से 13 जून और लाटरी निकालने के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित है।


आनलाइन के साथ ही अभिभावक आफलाइन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन तिथि से पांच दिन पूर्व आफलाइन की तिथि घोषित की जाएगी। इससे संबंधित जानकारी अभिभावक बीएसए और खंडशिक्षाधिकारी से ले सकते हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगर मानक के तहत न आने पर किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन न होने पर किसी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीएसए और बीईओ की होगी।


निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अंतर्गत अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मैपिंग के सम्बन्ध में। Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 12:26 PM Rating: 5

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