पुरानी पेंशन हड़ताल को लेकर कोर्ट में शुरू हुए मामले में एनपीएस की वैधता पर सुनवाई जारी, अगली सुनवाई में भारत के एटॉर्नी जनरल को पेश होने का आदेश, मामले से जुड़ी अब तक की सभी अपडेट देखें
पुरानी पेंशन हड़ताल को लेकर कोर्ट में शुरू हुए मामले में एनपीएस की वैधता पर सुनवाई जारी, अगली सुनवाई में भारत के एटॉर्नी जनरल को पेश होने का आदेश, मामले से जुड़ी अब तक की सभी अपडेट देखें
🔵 रेगुलर बैंच द्वारा ही होगी सुनवाई
🔵 याचियों द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट्स पर केंद्र सरकार को तीन हफ्ते में देना होगा काउंटर
🔵 भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल को पेश होने का आदेश
🔵 कर्मचारियों की हड़ताल पर सुनी जा रही PIL का दायरा बढ़ाकर नई पेंशन योजना पर चलेगी सुनवाई
🔵 सरकारी वकील द्वारा PIL के अंतर्गत NPS की सुनवाई न किये जाने की मांग न्यायालय द्वारा खारिज
🔵 गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन की याचिका के साथ ही होगी इस PIL की सुनवाई
🛑 09/04/2019 का नवीन याचिका संख्या 5230/2019 का आदेश :-
🔵 PFRDA एक्ट 2013 एवं PFRDA रेगुलेशन 2015 को चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन की याचिका पर हुई सुनवाई
🔵 एसोसिएशन के सभी सदस्यों पर याचिका का फैसला होगा बाध्यकारी
🛑 27/03/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन के 257 सदस्यों द्वारा 2 दिन का वेतन "भारत के वीर" खाते में किया गया जमा।
🔵 NPS के मामले पर सरकारी वकील द्वारा और समय मांगे जाने पर तीन हफ्ते में काउंटर फ़ाइल करने का दिया आदेश, अन्यथा मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का दिया आदेश
🛑 27/02/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 गवर्मेंट प्रेस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिदिन 2 घण्टे अतिरिक्त कार्य करने का दिया प्रस्ताव
🔵 पुलवामा के शहीदों के लिए 2 दिन का वेतन दिए जाने का भी दिया प्रस्ताव
🔵 नई पेंशन योजना (NPS) की वैधता पर सरकार को अपना पक्ष रखने का दिया आदेश
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.
1. Pursuant to our dated 07.02.2019, Sri Ajay Kumar Bharti, Sri Ram Sumer and Sri Ramesh Shankar Srivastava are present. Sri T. P. Singh, Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Nandan, Advocate is present representing aforesaid Officials.
2. At the outset we have been informed that after order of this Court dated 07.02.2019, as a good gesture, employees have withdrawn their strike.
3. We appreciate this gesture. However, issue of Government employees going on strike frequently, causing great inconvenience to public at large and severely affecting various public functions and Institutions, which are of utmost importance, as in present case, functioning of this Court was affected due to non printing of cause list, deserves to be considered so as to find out whether the recourse adopted by employees is permissible in law or not. Simultaneously, it is also necessary to be seen as to why employees frequently resort to strike, particularly when, they are all Government servants and State is supposed to be a model employer.�
4. At this stage, learned Senior Counsel appearing on behalf of aforesaid three Officials prays for and is allowed fifteen days' time to file its affidavit placing on record the causes on account whereof employees of State Government, in particular, Government Press abstained from duty observing strike and caused disturbance to public function causing great public inconvenience. In the said affidavit they shall also inform us as to why this mode was adopted by them and what was their demand of so importance for which they resorted to this ultimate step, which is apparently against public interest.
5. As prayed, list this matter on 25.02.2019.
Order Date :- 8.2.2019
Manish Himwan
🛑 31/07/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 रेगुलर बैंच द्वारा ही होगी सुनवाई
🔵 याचियों द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट्स पर केंद्र सरकार को तीन हफ्ते में देना होगा काउंटर
🔵 भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल को पेश होने का आदेश
🛑 17/04/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 कर्मचारियों की हड़ताल पर सुनी जा रही PIL का दायरा बढ़ाकर नई पेंशन योजना पर चलेगी सुनवाई
🔵 सरकारी वकील द्वारा PIL के अंतर्गत NPS की सुनवाई न किये जाने की मांग न्यायालय द्वारा खारिज
🔵 गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन की याचिका के साथ ही होगी इस PIL की सुनवाई
🛑 09/04/2019 का नवीन याचिका संख्या 5230/2019 का आदेश :-
🔵 PFRDA एक्ट 2013 एवं PFRDA रेगुलेशन 2015 को चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन की याचिका पर हुई सुनवाई
🔵 एसोसिएशन के सभी सदस्यों पर याचिका का फैसला होगा बाध्यकारी
🛑 27/03/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गवर्नमेंट प्रेस एसोसिएशन के 257 सदस्यों द्वारा 2 दिन का वेतन "भारत के वीर" खाते में किया गया जमा।
🔵 NPS के मामले पर सरकारी वकील द्वारा और समय मांगे जाने पर तीन हफ्ते में काउंटर फ़ाइल करने का दिया आदेश, अन्यथा मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का दिया आदेश
🛑 27/02/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 गवर्मेंट प्रेस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिदिन 2 घण्टे अतिरिक्त कार्य करने का दिया प्रस्ताव
🔵 पुलवामा के शहीदों के लिए 2 दिन का वेतन दिए जाने का भी दिया प्रस्ताव
🔵 नई पेंशन योजना (NPS) की वैधता पर सरकार को अपना पक्ष रखने का दिया आदेश
🛑 08/02/2019 का आदेश एवं इस प्रकार आगे बढ़ी कार्यवाही :-
🔵 आदेश के बाद हड़ताल वापस लिए जाने की कोर्ट ने की सराहना
🔵 अपनी मांगों हेतु हड़ताल का सहारा लिए जाने की कानूनी वैधता की हो पड़ताल
🔵 स्वयं सरकार के नियोक्ता होने पर भी कर्मचारी क्यों कर रहे हड़ताल
🔵 स्वयं सरकार के नियोक्ता होने पर भी कर्मचारी क्यों कर रहे हड़ताल
🔵 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का कारण एवं उनकी मांग की जानकारी 15 दिन में उपलब्ध कराने का आदेश
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.
1. Pursuant to our dated 07.02.2019, Sri Ajay Kumar Bharti, Sri Ram Sumer and Sri Ramesh Shankar Srivastava are present. Sri T. P. Singh, Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Nandan, Advocate is present representing aforesaid Officials.
2. At the outset we have been informed that after order of this Court dated 07.02.2019, as a good gesture, employees have withdrawn their strike.
3. We appreciate this gesture. However, issue of Government employees going on strike frequently, causing great inconvenience to public at large and severely affecting various public functions and Institutions, which are of utmost importance, as in present case, functioning of this Court was affected due to non printing of cause list, deserves to be considered so as to find out whether the recourse adopted by employees is permissible in law or not. Simultaneously, it is also necessary to be seen as to why employees frequently resort to strike, particularly when, they are all Government servants and State is supposed to be a model employer.�
4. At this stage, learned Senior Counsel appearing on behalf of aforesaid three Officials prays for and is allowed fifteen days' time to file its affidavit placing on record the causes on account whereof employees of State Government, in particular, Government Press abstained from duty observing strike and caused disturbance to public function causing great public inconvenience. In the said affidavit they shall also inform us as to why this mode was adopted by them and what was their demand of so importance for which they resorted to this ultimate step, which is apparently against public interest.
5. As prayed, list this matter on 25.02.2019.
Order Date :- 8.2.2019
Manish Himwan
🔵 07/02/2019 को शुरू हुआ ये मामला :- पुरानी पेंशन हेतु प्रस्तावित महाहड़ताल के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों द्वारा कॉज़ लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया, जिससे एडवोकेट्स कोर्ट में विभिन्न सुनवाई हेतु उपस्थित न हो सके और कोर्ट का काम प्रभावित हुआ। इसका संज्ञान लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को एक PIL (जनहित याचिका) के रूप में सुने जाने का निर्णय लिया।
पुरानी पेंशन हड़ताल को लेकर कोर्ट में शुरू हुए मामले में एनपीएस की वैधता पर सुनवाई जारी, अगली सुनवाई में भारत के एटॉर्नी जनरल को पेश होने का आदेश, मामले से जुड़ी अब तक की सभी अपडेट देखें
Reviewed by sankalp gupta
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11:49 PM
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