2005 के बाद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को मिलेगी पेंशन : आदेश जारी
अब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े सभी कर्मचारी और शिक्षकों को पेंशन लाभ मिलेगा। अब तक पिछले पांच साल के दौरान नियुक्त लोगों को पेंशन सुविधा का प्रावधान नहीं था। इसके संबंध में फार्मेट शासनादेश समेत आ गया है। फार्मेट को सभी ब्लाकों पर भेजकर भरवाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। एक आदेश उन कर्मचारियों के लिए है, जिनको एक अप्रैल २००५ के बाद नियुक्ति मिली।
पिछले पांच साल के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त हुए सभी लोगों को अब तक पेंशन सुविधा नहीं दी गई थी। इस मामले में कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने भी शासन से मांग की थी। शासनादेश आने के बाद से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि नौकरी के बाद पेंशन ही जिंदगी गुजारने का जरिया बन पाती है। शासनादेश के मुताबिक, हर कर्मचारी को मूल वेतन से दस फीसदी अंशदान देना जरूरी होगा। इस अंशदान के लिए आवेदन फार्मेट जारी हुआ है। फार्मेट में आवेदक के संबंध में सभी जानकारियां बारीकी से दी जानी हैं। इसके अलावा इंडेक्स नंबर भी उसमें देना होगा। इसके बाद यह सूचना पेंशन निदेशालय को दो प्रतियों में भेजी जाएगी। फार्मेट जल्द भर जाएं, इसकी कोशिश विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है।
2005 के बाद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को मिलेगी पेंशन : आदेश जारी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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10:49 PM
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