स्कूली बच्चों को बांटे गए जूते चार माह में ही फटने पर हाईकोर्ट सख्त, जूतों के अलावा खराब स्कूली बैग पर भी मांगा जवाब


लखनऊ : हाई कोर्ट ने स्कूली बच्चों को बांटे गए जूतों के चार महीने में ही घिस जाने और फटने के मामले में सरकार की ओर से जवाब न दाखिल करने पर कड़ा रुख इख्तियार किया है। कोर्ट ने सरकार को दोबारा समय देते हुए कहा है कि 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर बताया जाए कि जूते खरीदने के लिए क्या टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने बच्चों को खराब स्कूली बैग दिए जाने पर भी सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।



बीती 28 मार्च को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया था। न्यायालय ने मीडिया में आई खबर का संज्ञान लेते हुए जूतों की खरीदारी का पूरा रेकॉर्ड राज्य सरकार से तलब किया था और सरकार के सचिव स्तर के किसी अधिकारी को भी मामले की अग्रिम सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा था। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि सरकार के एक नेक काम को अधिकारियों ने अपनी असंवेदनशीलता से बरबाद कर दिया।


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