41556 सहायक अध्यापक भर्ती : बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश, वीडियोग्राफी की निगरानी में शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग, महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए बनेंगे अलग-अलग काउंटर
सहूलियत
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद परिषदीय स्कूलों की 41556 सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग की वीडियोग्राफी भी होगी। शासन ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किया है, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से हो सके। यह भी निर्देश है कि सभी जिलों में काउंसिलिंग के लिए महिला, पुरुष व दिव्यांगों के लिए अलग-अलग काउंटर खोले जाएं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में 41556 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनसे 21 से 28 अगस्त तक जिला वरीयता व अन्य सूचनाएं लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसमें 40669 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। अब एनआइसी व परिषद अभ्यर्थियों का आरक्षण, गुणांक व भारांक के आधार पर जिला आवंटन कर रहा है। यह सूची गुरुवार या फिर शुक्रवार को जारी होगी। एक से तीन सितंबर तक अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों में काउंसिलिंग में हिस्सा लेना है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक चयन के लिए परिषद मुख्यालय ने 19 व 27 अगस्त को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस काउंसिलिंग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिरकत करेंगे ऐसे में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाए। उनके पेयजल, विद्युत, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखें।
कर्मचारी अभ्यर्थियों के प्रति शिष्ट व्यवहार रखें। काउंसिलिंग में कानून व्यवस्था के साथ ही अवांछनीय व दलाल प्रकृति के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। ऐसे लोगों की सक्रियता पर पूर्ण प्रतिबंध हो इसके लिए वीडियोग्राफी कराई जाए। यह भी निर्देश है कि प्रक्रिया विवाद रहित निपटाने को काउंसिलिंग स्थल पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाए।’
>चयन प्रक्रिया पारदर्शी व शुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण करने को कहा गयाचयन की जिला समिति का निर्धारण1अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में दिए प्रावधान के अनुरूप होगी। समिति के अध्यक्ष उस जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य होंगे। सदस्य सचिव बीएसए, राजकीय बालिका इंटर कालेज की वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी की ओर से तय हंिदूी, उर्दू या अन्य भाषा का विशेषज्ञ सदस्य होगा। यह भी कहा गया है कि यदि समिति में एससी, एसटी और ओबीसी का व्यक्ति शामिल नहीं है तो डीएम जिला स्तर के अधिकारियों में से एक अफसर का सदस्य के रूप में नामित कर सकेंगे। बीएसए काउंसिलिंग के पहले ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें।
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