शिक्षक भर्ती में याची शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश, हाईकोर्ट में भारांक व लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर परिणाम देने के लिए हुई थी विशेष अपील

शिक्षक भर्ती में याची शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश, हाईकोर्ट में भारांक व लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर परिणाम देने के लिए हुई थी विशेष अपील

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में शिक्षामित्र याचियों को एक सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। दो याचियों ने लिखित परीक्षा के अंक व भारांक जोड़कर परिणाम जारी करने के लिए विशेष अपील की थी।

कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत उन्हें काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाए लेकिन, इस आदेश से उनके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 17 सितंबर तक विशेष अपील पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 26 सितंबर को होगी।1यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।


एकलपीठ ने अपीलार्थी की याचिका खारिज कर दी थी। जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, एससी त्रिपाठी व शिवेंद्र ओझा ने बहस की। याची अपीलार्थी का कहना है कि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों को लगातार दो भर्तियों में 2.5 अंक प्रतिवर्ष के भारांक के साथ शामिल होने की छूट दी है। इसके तहत शासनादेश भी जारी किया गया है। याची को 66 अंक मिले हैं और सामान्य वर्ग का कटऑफ अंक 67 है।





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 
Court No. - 21 
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 812 of 2018 


Appellant :- Kul Bhushan Mishra And Another 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors 
Counsel for Appellant :- Satyendra Chandra Tripathi,Shivendu Ojha,Sri Radha Kant Ojha 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 


Hon'ble Govind Mathur,J. 
Hon'ble Ashok Kumar,J. 
Learned Standing Counsel is directed to file a counter to the appeal as the writ petition was dismissed in limine. The counter affidavit may be filed on or before 17th September, 2018. 


The appellants-petitioner shall be at liberty to file rejoinder to the same, if required, by 24th September, 2018. 
Let this appeal be listed on 26th September, 2018 as fresh case. 


In the meanwhile, the appellants be permitted to participate in the counselling that is to be conducted in accordance with the Government Order dated 18th August, 2018 provisionally. The participation of the appellants in the counselling shall not create any substantive right in their favour. 
Order Date :- 30.8.2018 
Bhaskar 
(Ashok Kumar, J.)                      (Govind Mathur, J.)

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