4 हजार उर्दू शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने सरकार की भर्ती रद करने की पुनर्विचार याचिका की खारिज, सरकार को लगा झटका

उर्दू शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट 

■ 4 हजार भर्ती रद करने की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में खारिज


उर्दू शिक्षकों पर सरकार को झटका : प्रदेश के बेसिक स्कूलों में चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने कोर्ट द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पूर्व कोर्ट ने सरकार को शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


सपा सरकार के शासनकाल में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रद कर दिया था। सरकार के इस फैसले को उर्दू टीचर्स असोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के खिलाफ आदेश देते हुए शिक्षकों को नियुक्ति देने को कहा था। 



बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.


बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सपा सरकार में निकाली 4000 गई पदों पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया था. इसके पीछे तर्क दिया गया कि पहले से ही उर्दू के शिक्षक मानक से अधिक हैं. ऐसे में अभी उर्दू के और शिक्षकों की जरूरत नहीं है.


सरकार के इस फैसले के खिलाफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति देने का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की गई. जिसे हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।





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