मा0 उच्च न्यायालय में बेसिक शिक्षा में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की बड़ी जीत, कोर्ट ने मार्च 2017 से 17000₹ प्रति माह की दर से मानदेय देने के निर्णय के साथ 9% की दर से ब्याज अदा करने का दिया आदेश
मा0 उच्च न्यायालय में बेसिक शिक्षा में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की बड़ी जीत, कोर्ट ने मार्च 2017 से 17000₹ प्रति माह की दर से मानदेय देने के निर्णय के साथ 9% की दर से ब्याज अदा करने का दिया आदेश
A writ in the nature of mandamus is issued directing the
opposite party Nos.2 and 4 i.e. the Chief Secretary, Government of
U.P., Lucknow and the State Project Direction (Sarva Shiksha
Abhiyan), U.P., Lucknow to pay the arrears of enhanced honorarium
at the rate of Rs.17000/- per month to the petitioners with effect from
the month of March, 2017 till date.
"this Court treating the
aforesaid inaction on the part of the opposite parties as harassment of
the petitioners, the petitioners are allowed interest @ 9% per annum
on the arrears of enhanced honorarium, as directed above"
मा0 उच्च न्यायालय में बेसिक शिक्षा में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की बड़ी जीत, कोर्ट ने मार्च 2017 से 17000₹ प्रति माह की दर से मानदेय देने के निर्णय के साथ 9% की दर से ब्याज अदा करने का दिया आदेश
Reviewed by sankalp gupta
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6:31 PM
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