शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक तबादले के लिए बीएसए के यहां करेंगे आवेदन, शासन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए दिशानिर्देश

बीएसए 20 जून तक ऑनलाइन भेजेंगे आवेदनों की जानकारी

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जून 2026 को परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, इच्छुक शिक्षक बीएसए कार्यालय में आवेदन करेंगे। बीएसए इन आवेदनों को 20 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद को ऑनलाइन भेजेंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने तबादले के लिए कई शर्तें बताई हैं। शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर तबादला संभव होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से न्यूनतम 40 फीसद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित होने पर भी तबादला किया जा सकेगा। सरकारी या निजी अस्पताल का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो भी तबादला हो सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र और सेवा संबंधी अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे।

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें
अविवाहित पुत्र-पुत्री के लिए 100 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र देना होगा। सभी आवेदन परिषद की ईमेल interdistricttransfer2627@gmail.com पर 20 जून तक भेजे जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं होगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों को स्वेच्छा से तबादला लेने का शपथ पत्र देना होगा और वे नए जिले में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे।



जनगणना को ध्यान में रखकर होगा बेसिक शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को मिलेगी वरीयता

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले जनगणना को ध्यान में रखते हुए चालू शैक्षिक सत्र 2026-27 में किए जाएंगे। यही वजह है कि इस बार सीमित शिक्षकों को ही तबादले का लाभमिल सकेगा। इसके लिए शासन ने बृहस्पतिवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जनगणना में लगे कार्मिकों के 31 मार्च 2027 तक तबादले न करने की अपेक्षा की है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी जनगणना कार्य में लगे हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान
उन्होंने बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि इस क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।



शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में




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