प्रदेश के कारागारों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के सम्बन्ध में आदेश, रिक्त पद एवं सम्बन्धित आदेश देखें

प्रदेश के कारागारों में परिषदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने हेतु आज ही विकल्प पत्र/प्रस्ताव प्राप्त कराए जाने के सम्बन्ध में




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प्रदेश के कारागारों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के सम्बन्ध में आदेश, रिक्त पद एवं सम्बन्धित आदेश देखें

जेलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे परिषदीय शिक्षक, इस तरह होगी नियुक्ति

अब कैदियों को पढ़ाएंगे बेसिक शिक्षक, शासन की हरी झंडी
जेल में शिक्षकों की तैनाती के लिए फिर मांगा प्रस्ताव

प्रयागराज। प्रदेश की जेलों में परिषदीय शिक्षकों को तैनाती के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। 

इससे पहले भी सचिव ने नौ जुलाई को पत्र लिखा था। लेकिन विकल्प उपलब्ध न कराए जाने पर बृहस्पतिवार को फिर से शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव मांगा है। कारागार मुख्यालय की ओर से छह जुलाई को जेलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए पत्र लिखा था। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने नौ जुलाई को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था। लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया।


परिषदीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अब जेलों में बंद आपराधिक आरोपियों के भी गुरु बनेंगे। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेलों में इनकी प्रति नियुक्ति तीन से पांच वर्ष तक होगी।

 प्रदेश की जेलों में शिक्षाध्यापक के 59 पद सृजित हैं। इनमें 57 रिक्त पड़े हैं। हाल ही में शासन ने प्रदेश के शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भेजे पत्र में शासन द्वारा लिए गए निर्णय का हवाला देकर कहा कि जेलों में रिक्त पड़े शिक्षाध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की प्रति नियुक्ति के प्रस्ताव को सेवा शर्तों के साथ शासन ने अनुमोदन दे दिया है। यह प्रति नियुक्ति तीन वर्ष की होगी।जिसे बढ़ाकर अधिकतम 5 वर्ष किया जा सकता है।

प्रति नियुक्ति शासन की पूर्वानुमति से होगी। प्रदेश की 48 जेलों में कुल 59 शिक्षाध्यापक के पद सृजित हैं। ज्यादातर एक-एक पद सृजित हैं। प्रदेश की आठ केंद्रीय/किशोर/नारी कारागारों में सृजित प्रधानाध्यापक के आठ पदों में सभी रिक्त हैं।

 शासन ने प्रदेश क जिला कारागारों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर परिषदीय शिक्षकों की प्रतिनियुवित पर तैनाती का आदेश दिया है। वर्तमान में कारागारों में सहायक अध्यापकों के 57 व प्रधानाध्यापकों के आठ पद रिक्त हैं। 

परिषद ने  जिलों के बेसिक शिक्षाधिकारियों को सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों से विकल्प पत्र एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी। जरूरत पड़ने पर इसे पांच वर्ष भी किया जा सकता है।

कारागार प्रशासन के निर्देशन में करेंगे कार्य : प्रतिनियुवित की अवधि में शिक्षक व प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य कारागार प्रशासन के निर्देशन में होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि में उन्हें शासकीय कार्मिकों की तरह अवकाश देय होगा।

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प्रदेश के कारागारों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के सम्बन्ध में आदेश, रिक्त पद एवं सम्बन्धित आदेश देखें Reviewed by sankalp gupta on 10:50 PM Rating: 5

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